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दिल्ली हिंसा: आसिफ इकबाल तन्हा के बारे में सूचनाएं लीक करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई आज - आसिफ इकबाल तान्हा पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद जामिया युनिवर्सिटी के छात्र आसिफ इकबाल तान्हा की उसके बारे में सूचनाएं लीक करने के मामले पर सुनवाई करेगा.

delhi highcourt hearing on asif iqbal tanha today
आसिफ इकबाल तान्हा पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई
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Published : Mar 25, 2021, 10:34 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में आज जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद जामिया युनिवर्सिटी के छात्र आसिफ इकबाल तान्हा की उसके बारे में सूचनाएं लीक करने के मामले पर सुनवाई करेगा.

मीडिया में छपने के बाद आरोप स्थापित हो चुके हैं
पिछले 5 मार्च को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि तान्हा के बारे में सूचनाएं लीक करने का मामला अब केवल आरोप नहीं हैं. मीडिया में छपने के बाद ये आरोप स्थापित हो चुके हैं. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि अगर वे चाहते हैं तो उनका पक्ष सुनने के लिए तैयार हैं. तब दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अमित महाजन ने कहा था कि सूचनाएं लीक करने का आरोप उनके ऊपर नहीं मढ़ा जा सकता है. उसके बाद कोर्ट ने आरोपी तान्हा को निर्देश दिया था कि वो अपने आरोप से संबंधित अतिरिक्त हलफनामा दायर करें.


दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी
पिछले 1 मार्च को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आधी-अधूरी रिपोर्ट दाखिल करने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अमित महाजन ने कहा था कि सूचनाएं लीक होना अप्रत्याशित था और इससे जांच एजेंसी को भी नुकसान हुआ है. तब कोर्ट ने कहा था कि निष्पक्ष जांच के लिए मीडिया लीक पर रोक लगनी चाहिए. कोर्ट ने साफ कहा था कि इस लीक के लिए केवल दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है.

अपराध होने पर किसी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है
सुनवाई के दौरान अमित महाजन ने इस बात पर चिंता जताई थी कि अधिकारी संबंधित पत्रकार पर कार्रवाई कर सकते हैं. इस पर कोर्ट ने कहा था कि अगर अपराध हुआ है तो किसी पर कोई कार्रवाई करने पर रोक नहीं है. गोपनीय सूचना ऐसा दस्तावेज नहीं है जो रोड पर पड़ा मिल गया हो। इसमें लापरवाह अधिकारी जिम्मेदार हैं.

विजिलेंस जांच पूरी हो चुकी है
18 जनवरी 2021 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो सूचनाएं लीक करने की विजिलेंस जांच रिपोर्ट दाखिल करे. 26 नवंबर 2020 को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अमित महाजन ने कहा था कि सूचनाएं लीक करने की विजिलेंस जांच पूरी हो चुकी है. सुनवाई के दौरान आसिफ इकबाल तान्हा की ओर से वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा था कि सूचनाएं लीक कर संज्ञेय अपराध किया गया है और इसके खिलाफ जरुरी कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने कहा था कि जिस मीडिया संगठन ने तान्हा के बारे में सूचनाएं लीक की उन्होंने प्रोग्राम कोड का उल्लंघन किया है.

पढ़ें-प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि केस खारिज होने के खिलाफ एमजे अकबर की याचिका पर सुनवाई आज

तान्हा स्टूडेंट इस्लामिक आर्गनाइजेशन का सदस्य है
दिल्ली पुलिस के मुताबिक तान्हा स्टूडेंट इस्लामिक आर्गनाइजेशन का सदस्य है और शाहीन बाग के अबुल फजल एंक्लेव में रहता है. वो जामिया कोआर्डिनेशन कमेटी का एक अहम सदस्य है जिसके जरिये नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा दिया गया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक तान्हा उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और सफूरा जरगर का निकट सहयोगी है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में आज जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद जामिया युनिवर्सिटी के छात्र आसिफ इकबाल तान्हा की उसके बारे में सूचनाएं लीक करने के मामले पर सुनवाई करेगा.

मीडिया में छपने के बाद आरोप स्थापित हो चुके हैं
पिछले 5 मार्च को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि तान्हा के बारे में सूचनाएं लीक करने का मामला अब केवल आरोप नहीं हैं. मीडिया में छपने के बाद ये आरोप स्थापित हो चुके हैं. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि अगर वे चाहते हैं तो उनका पक्ष सुनने के लिए तैयार हैं. तब दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अमित महाजन ने कहा था कि सूचनाएं लीक करने का आरोप उनके ऊपर नहीं मढ़ा जा सकता है. उसके बाद कोर्ट ने आरोपी तान्हा को निर्देश दिया था कि वो अपने आरोप से संबंधित अतिरिक्त हलफनामा दायर करें.


दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी
पिछले 1 मार्च को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आधी-अधूरी रिपोर्ट दाखिल करने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अमित महाजन ने कहा था कि सूचनाएं लीक होना अप्रत्याशित था और इससे जांच एजेंसी को भी नुकसान हुआ है. तब कोर्ट ने कहा था कि निष्पक्ष जांच के लिए मीडिया लीक पर रोक लगनी चाहिए. कोर्ट ने साफ कहा था कि इस लीक के लिए केवल दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है.

अपराध होने पर किसी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है
सुनवाई के दौरान अमित महाजन ने इस बात पर चिंता जताई थी कि अधिकारी संबंधित पत्रकार पर कार्रवाई कर सकते हैं. इस पर कोर्ट ने कहा था कि अगर अपराध हुआ है तो किसी पर कोई कार्रवाई करने पर रोक नहीं है. गोपनीय सूचना ऐसा दस्तावेज नहीं है जो रोड पर पड़ा मिल गया हो। इसमें लापरवाह अधिकारी जिम्मेदार हैं.

विजिलेंस जांच पूरी हो चुकी है
18 जनवरी 2021 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो सूचनाएं लीक करने की विजिलेंस जांच रिपोर्ट दाखिल करे. 26 नवंबर 2020 को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अमित महाजन ने कहा था कि सूचनाएं लीक करने की विजिलेंस जांच पूरी हो चुकी है. सुनवाई के दौरान आसिफ इकबाल तान्हा की ओर से वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा था कि सूचनाएं लीक कर संज्ञेय अपराध किया गया है और इसके खिलाफ जरुरी कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने कहा था कि जिस मीडिया संगठन ने तान्हा के बारे में सूचनाएं लीक की उन्होंने प्रोग्राम कोड का उल्लंघन किया है.

पढ़ें-प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि केस खारिज होने के खिलाफ एमजे अकबर की याचिका पर सुनवाई आज

तान्हा स्टूडेंट इस्लामिक आर्गनाइजेशन का सदस्य है
दिल्ली पुलिस के मुताबिक तान्हा स्टूडेंट इस्लामिक आर्गनाइजेशन का सदस्य है और शाहीन बाग के अबुल फजल एंक्लेव में रहता है. वो जामिया कोआर्डिनेशन कमेटी का एक अहम सदस्य है जिसके जरिये नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा दिया गया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक तान्हा उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और सफूरा जरगर का निकट सहयोगी है.

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