नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आप आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई 10 मई तक टाल दी. साथ ही कोर्ट ने ईडी को आठ मई को चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी भी जमा करने का निर्देश दिया है.
बता दें कि सिसोदिया के खिलाफ गुरुवार को ईडी ने 4 मई को 2400 पन्ने की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी. ईडी द्वारा दाखिल की गई यह चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, जबकि ऐसी पहली चार्जशीट है. जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम आरोपित के तौर पर शामिल किया गया है. इससे पहले ईडी अन्य आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.
ईडी ने चार्जशीट में सिसोदिया द्वारा आबकारी नीति में किए गए फेरबदल से 622 करोड़ रुपये की आय अर्जित करने की बात कही है. 28 अप्रैल को ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग के केस में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके खिलाफ सिसोदिया ने शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में सिसोदिया ने नियमित और अंतरिम जमानत दोनों की मांग की है.
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ईडी ने आबकारी नीति में सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के बदले उनसे ली गई 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के पैसे को ठिकाने लगाने के आरोप में मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया है. सीबीआई ने उन पर सावर्जनिक पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करने, आपराधिक व आर्थिक साजिश रचने का भी केस दर्ज किया है. सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के दौरान नौ मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, तभी से वह जेल में बंद हैं.
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