ETV Bharat / state

राजस्थान के मंत्री पुत्र रोहित जोशी के खिलाफ रेप की FIR निरस्त करने की मांग पर सुनवाई आज

दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की अपने खिलाफ रेप के मामले में दिल्ली में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग पर सुनवाई करेगा. जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच सुनवाई करेगी.

Delhi High court
Delhi High court
author img

By

Published : May 25, 2022, 10:17 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की अपने खिलाफ रेप के मामले में दिल्ली में दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग पर सुनवाई करेगा. जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच सुनवाई करेगी.

बता दें कि पीड़ित युवती ने रोहिश जोशी के खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज कराई थी. FIR दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने जयपुर में डेरा डाल दिया था. दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस चस्पा तक रोहित जोशी को 18 मई को पेश होने को कहा था. लेकिन रोहित जोशी पेश नहीं हुए.

रोहित जोशी ने याचिका में कहा है कि उसकी युवती से फेसबुक के जरिये दोस्ती हुई थी. वे इस दौरान लिव-इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे. याचिका में कहा गया है कि रोहित जोशी ने युवती से सहमति से संबंध बनाए थे. लेकिन युवती ने रोहित पर अपनी पत्नी से तलाक देने का दबाव बनाया जा रहा था. युवती ने फरवरी में नोटरी से हलफनामा के जरिये लिव इन में रहने का दबाव बनाया था. याचिका में कहा गया है कि रोहित जोशी ने युवती को महंगे-महंगे गिफ्ट भी दिए थे.

बता दें कि युवती राजस्थान की है. लेकिन रोहित जोशी के मंत्री पुत्र होने की वजह से उसे राजस्थान पुलिस पर भरोसा नहीं रहा और उसने दिल्ली में आकर पुलिस के यहां FIR दर्ज कराई थी. युवती ने दिल्ली में दर्ज FIR में कहा है कि रोहित ने शादी का झांसा देकर जनवरी 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा. जब वो रोहित की हरकतों का विरोध करती थी तो वो युवती के साथ मारपीट करता था. युवती ने रोहित जोशी पर सवाई माधोपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जयपुर में अलग-अलग जगहों पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं. युवती ने रोहित जोशी पर अपने पिता की धौंस दिखाकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है.

ऐसी ही ज़रूरी और विश्वसनीय ख़बरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की अपने खिलाफ रेप के मामले में दिल्ली में दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग पर सुनवाई करेगा. जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच सुनवाई करेगी.

बता दें कि पीड़ित युवती ने रोहिश जोशी के खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज कराई थी. FIR दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने जयपुर में डेरा डाल दिया था. दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस चस्पा तक रोहित जोशी को 18 मई को पेश होने को कहा था. लेकिन रोहित जोशी पेश नहीं हुए.

रोहित जोशी ने याचिका में कहा है कि उसकी युवती से फेसबुक के जरिये दोस्ती हुई थी. वे इस दौरान लिव-इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे. याचिका में कहा गया है कि रोहित जोशी ने युवती से सहमति से संबंध बनाए थे. लेकिन युवती ने रोहित पर अपनी पत्नी से तलाक देने का दबाव बनाया जा रहा था. युवती ने फरवरी में नोटरी से हलफनामा के जरिये लिव इन में रहने का दबाव बनाया था. याचिका में कहा गया है कि रोहित जोशी ने युवती को महंगे-महंगे गिफ्ट भी दिए थे.

बता दें कि युवती राजस्थान की है. लेकिन रोहित जोशी के मंत्री पुत्र होने की वजह से उसे राजस्थान पुलिस पर भरोसा नहीं रहा और उसने दिल्ली में आकर पुलिस के यहां FIR दर्ज कराई थी. युवती ने दिल्ली में दर्ज FIR में कहा है कि रोहित ने शादी का झांसा देकर जनवरी 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा. जब वो रोहित की हरकतों का विरोध करती थी तो वो युवती के साथ मारपीट करता था. युवती ने रोहित जोशी पर सवाई माधोपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जयपुर में अलग-अलग जगहों पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं. युवती ने रोहित जोशी पर अपने पिता की धौंस दिखाकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है.

ऐसी ही ज़रूरी और विश्वसनीय ख़बरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.