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लाल किले पर झंडा फहराने के आरोपी दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर 7 अप्रैल को होगी सुनवाई

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Published : Apr 1, 2021, 3:42 PM IST

दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा मामले के आरोपी दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर ​दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट 7 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

Hearing on bail plea of Deep Sidhu postponed for hoisting of flag on Red Fort
दीप सिद्धू

नई दिल्ली: तीस हजारी कोर्ट ने 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे के अपमान में जेल में बंद दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. अब दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर एडिशनल सेशंस जज नीलोफर आबिदा परवीन सुनवाई करेंगी. एडिशनल सेशंस जज चारु अग्रवाल 7 अप्रैल को सुनवाई करेंगी.

फिर दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर हुआ

दरअसल इस मामले को पिछले 31 मार्च को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने दीप सिद्धू की जमानत याचिका को एडिशनल सेशंस जज चारु अग्रवाल की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. उसके बाद 1 अप्रैल से जमानत पर सुनवाई के लिए नया रोस्टर जारी किया गया. नए रोस्टर के मुताबिक, जमानत पर सुनवाई एडिशनल सेशंस जज नीलोफर आबिदा परवीन को करनी है.

ये भी पढ़ें:- लाल किला हिंसा: दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर सुनवाई आज

बता दें कि पिछले 31 मार्च को दीप सिद्धू की जमानत याचिका एडिशनल सेशंस जज दीपक डबास की कोर्ट में लिस्ट की गई थी. सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने इस मामले को एडिशनल सेशंस जज चारु अग्रवाल की कोर्ट में भेजने की मांग की थी. जांच अधिकारी ने कहा था कि इस मामले के सात सह-आरोपियों को एडिशनल सेशंस जज चारु अग्रवाल की कोर्ट ने जमानत दी है.

ये भी पढ़ें:- लाल किले पर सिद्धू को लेकर पहुंची क्राइम ब्रांच, मौके पर की गई छानबीन

दूसरे सह-आरोपियों की अग्रिम जमानत उसी कोर्ट में लंबित है. उसके बाद एडिशनल सेशंस जज दीपक डबास ने इस मामले को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज गिरीश कथपलिया की कोर्ट में भेज दिया. ताकि इस जमानत याचिका पर कौन सी कोर्ट सुनवाई करेगी, इसका फैसला हो सके. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज गिरीश कथपलिया ने एडिशनल सेशंस जज चारु अग्रवाल की कोर्ट में मामले को ट्रांसफर कर दिया था.

9 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था

बता दें कि पिछले 26 फरवरी को कोर्ट ने दीप सिद्धू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. पिछले 23 फरवरी को कोर्ट ने दीप सिद्धू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से पिछले 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था.


ये भी पढ़ें:-दीप सिद्धू और इकबाल को लाल किला ले जाएगी पुलिस, हिंसा को लेकर होगी जांच

दिल्ली पुलिस ने कहा था कि दीप सिद्धू के खिलाफ वीडियोग्राफी सबूत हैं. साथ ही सिद्धू ने लोगों को भड़काया, जिसके चलते लोगों ने सार्वजनिक सम्पति को नुकसान पहुंचाया. वहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया और लाल किले पर झंडा फहराया गया.

ये भी पढ़ें:-वीडियो फुटेज दिखाकर दीप सिद्धू से पूछताछ, मौजूदगी की बात कबूली, हिंसा से किया इनकार

दीप सिद्धू दंगों में सबसे आगे था. लाल किले पर 140 पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ. उनके सिर पर तलवारों से चोटें आईं. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि दीप सिद्धू झंडे और लाठी के साथ लाल किले में घुस रहा था, वो जुगराज सिंह के साथ था.

नई दिल्ली: तीस हजारी कोर्ट ने 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे के अपमान में जेल में बंद दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. अब दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर एडिशनल सेशंस जज नीलोफर आबिदा परवीन सुनवाई करेंगी. एडिशनल सेशंस जज चारु अग्रवाल 7 अप्रैल को सुनवाई करेंगी.

फिर दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर हुआ

दरअसल इस मामले को पिछले 31 मार्च को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने दीप सिद्धू की जमानत याचिका को एडिशनल सेशंस जज चारु अग्रवाल की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. उसके बाद 1 अप्रैल से जमानत पर सुनवाई के लिए नया रोस्टर जारी किया गया. नए रोस्टर के मुताबिक, जमानत पर सुनवाई एडिशनल सेशंस जज नीलोफर आबिदा परवीन को करनी है.

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बता दें कि पिछले 31 मार्च को दीप सिद्धू की जमानत याचिका एडिशनल सेशंस जज दीपक डबास की कोर्ट में लिस्ट की गई थी. सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने इस मामले को एडिशनल सेशंस जज चारु अग्रवाल की कोर्ट में भेजने की मांग की थी. जांच अधिकारी ने कहा था कि इस मामले के सात सह-आरोपियों को एडिशनल सेशंस जज चारु अग्रवाल की कोर्ट ने जमानत दी है.

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दूसरे सह-आरोपियों की अग्रिम जमानत उसी कोर्ट में लंबित है. उसके बाद एडिशनल सेशंस जज दीपक डबास ने इस मामले को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज गिरीश कथपलिया की कोर्ट में भेज दिया. ताकि इस जमानत याचिका पर कौन सी कोर्ट सुनवाई करेगी, इसका फैसला हो सके. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज गिरीश कथपलिया ने एडिशनल सेशंस जज चारु अग्रवाल की कोर्ट में मामले को ट्रांसफर कर दिया था.

9 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था

बता दें कि पिछले 26 फरवरी को कोर्ट ने दीप सिद्धू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. पिछले 23 फरवरी को कोर्ट ने दीप सिद्धू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से पिछले 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था.


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दिल्ली पुलिस ने कहा था कि दीप सिद्धू के खिलाफ वीडियोग्राफी सबूत हैं. साथ ही सिद्धू ने लोगों को भड़काया, जिसके चलते लोगों ने सार्वजनिक सम्पति को नुकसान पहुंचाया. वहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया और लाल किले पर झंडा फहराया गया.

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दीप सिद्धू दंगों में सबसे आगे था. लाल किले पर 140 पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ. उनके सिर पर तलवारों से चोटें आईं. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि दीप सिद्धू झंडे और लाठी के साथ लाल किले में घुस रहा था, वो जुगराज सिंह के साथ था.

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