नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया डील मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. इस मामले पर कल यानि 24 सितंबर को भी सुनवाई जारी रहेगी.
चिदंबरम ने सीबीआई के जवाबी हलफनामे पर कहा कि उन्होंने अपने वित्त मंत्री पद का व्यक्तिगत फायदे के लिए दुरुपयोग नहीं किया. सीबीआई के हलफनामे के जवाब में दायर हलफनामे में चिदंबरम ने कहा है कि उनके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर पहले ही जारी किया जा चुका है और ऐसे में हमारे कहीं भागने की कोई संभावना नहीं है.
मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं-चिदंबरम
चिदंबरम ने अपने हलफनामे में कहा है कि आईएनएक्स मीडिया डील की अनुमति स्वीकृत मानदंड के मुताबिक दी गई थी. उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है और ये बैंक धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं है . चिदंबरम ने कहा है कि इंद्राणी मुखर्जी भरोसेमंद नहीं क्योंकि वो और उनके पति के खिलाफ हत्या के एक मामले में जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो वो इस मामले में सरकारी गवाह बन गईं.
चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सीबीआई रात में कहती है कि हमारे पास दो घंटे में पूछताछ के लिए आइए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इतने कम समय के नोटिस में किसी से पूछताछ हो. तब कोर्ट ने पूछा कि नोटिस पर समय कहां दिया गया है. आपको कैसे पता चला कि दो घंटे का नोटिस है. तब सिब्बल ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं, हम कोर्ट को दिखा सकते हैं.
चिदंबरम के वकील ने कहा
चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सीबीआई कहती है कि चिदंबरम भाग सकते हैं जिसका हम खंडन करते हैं. चिदंबरम एक सम्मानित सार्वजनिक व्यक्ति हैं. हमने 20 और 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए याचिका दायर की थी. तब कोर्ट ने अगले दिन बुलाया था. 2007 का अपराध है 2015 के बाद साक्ष्यों को प्रभावित करने का कोई प्रमाण नहीं है.
सीबीआई ने किया जमानत याचिका का विरोध
तब कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में और कितने अभियुक्त हैं, जिस पर सिब्बल ने जवाब दिया और कहा कि उनमें कुछ तो डिफॉल्ट जमानत पर हैं. सीए भास्करन अग्रिम जमानत पर हैं. कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत मिली हुई है और पी चिदंबरम इस मामले में अंतिम अभियुक्त हैं. हमारे खिलाफ इस बात का कोई सबूत नहीं है कि चिदंबरम ने दूसरे देशों के साक्ष्यों को प्रभावित किया है. हमने कोई फोन कॉल भी नहीं किया है.
चिदंबरम की जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध किया है. सीबीआई ने हाईकोर्ट में दायर अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि पी चिदंबरम ने देश का वित्त मंत्री रहते हुए इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी से आईएनएक्स मीडिया डील के लिए रिश्वत लिया. जमानत याचिका पर 23 सितंबर को सुनवाई होगी.
बता दें, पिछले 12 सितंबर को हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम को तत्काल कोर्ई राहत देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया था. जस्टिस सुरेश कैत ने सीबीआई को एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.