नई दिल्ली: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी समीर महेंद्रु, विनॉय बाबू, अभिषेक बोईंपल्ली और शरद रेड्डी की जमानत याचिका पर 25 जनवरी को सुनवाई होगी. शुक्रवार को चारों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सभी जमानत आवेदनों को 25 जनवरी तक के लिए टाल दिया. सुनवाई के दौरान हिंदी में लिखित रिप्लाई दाखिल करने के लिए समय की मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले को 5 दिन बाद के लिए सूचीबद्ध किया है.
राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने इससे पहले सभी जमानत याचिकाओं को अलग-अलग सुनने के स्थान पर एक ही साथ सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया था. इसके चलते सभी अलग-अलग जमानत याचिकाओं को शुक्रवार दोपहर दो बजे के लिए सूचीबद्ध किया गया था. वहीं, इस मामले में मुख्य केस की सुनवाई 28 जनवरी को होगी. इस दौरान सभी आरोपियों को भौतिक रूप से कोर्ट रूम में उपस्थित होना होगा. कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि 25 जनवरी को जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी.
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सीबीआई ने एलजी की शिकायत पर अगस्त 2022 में नई आबकारी नीति में अनियमितता का आरोप लगाते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 14 के खिलाफ प्राथमिकी की थी. इस मामले में आम आदमी पार्टी से जुड़े विजय नायर के साथ अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, मूत्थू गौतम, अरुण रामचंद्र पिल्लई, कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. आरोपपत्र दायर होने से पहले विजय और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया था. इन दोनों पर सीबीआइ ने आपराधिक साजिश रच कर नई आबकारी नीति से अनुचित लाभ उठाने का आरोप लगाया था. बाकी पांचों को गिरफ्तार किए बिना आरोपपत्र दायर हुआ था.