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सत्येंद्र जैन के मसाज वीडियो वायरल मामले की सुनवाई टली, अगली डेट मंगलवार को

सत्येंद्र जैन के मसाज वीडियो वायरल (Satyendar Jains massage video viral) करने की शिकायत पर सुनवाई टल गई है. न्यायाधीश के अवकाश पर होने के चलते अब मंगलवार को सुनवाई होगी.

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Published : Nov 21, 2022, 5:59 PM IST

नई दिल्ली: तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन के मसाज लेने का वीडियो वायरल होने पर उनकी तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में दिया गया था. आवेदन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल कर रहे हैं, जिनके अवकाश पर होने की वजह से अब अगली सुनवाई मंगलवार को होगी.

सत्येंद्र जैन की तरफ से कोर्ट में शिकायत की गई थी कि ईडी को कोई भी साक्ष्य लीक नहीं करना है. उसके बावजूद प्रवर्तन निदेशालय ने कोड आफ कंडक्ट का उल्लंघन किया. इस मामले में विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल ने नोटिस जारी कर ईडी से जवाब मांगा है.

बता दें, सत्येंद्र जैन के तिहाड़ जेल के अंदर मसाज लेने, अखबार पढ़ने और मिनरल वाटर यूज करने का वीडियो शनिवार सुबह से इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया था. जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो के सहारे आम आदमी पार्टी पर निशाना साधना शुरू किया और लगातार प्रतिक्रियाएं आने लगी. सत्येंद्र जैन की तरफ से राउस एवेन्यू कोर्ट में साक्ष्य के पब्लिक डोमेन में आने की शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जैन के पक्ष की तरफ से दी गई शिकायत में आरोप है कि ईडी ने कोड कंडक्ट का उल्लंघन किया और कोर्ट में इस्तेमाल किए गए साथियों को मीडिया में साझा कर नियमों का उल्लंघन किया है.

ये भी पढ़ें: एमसीडी में केजरीवाल की गूंज, भाजपा के पास 15 साल का हिसाब नहीं: मनीष सिसोदिया

बता दें, सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने जैन पर अपने पद का प्रभाव इस्तेमाल करते हुए जेल में सहूलियतें लेने और मसाज कराने का आरोप लगाया था. इसके संबंध में ईडी ने तिहाड़ जेल के सीसीटीवी फुटेज को कोर्ट में प्रस्तुत किया था. इस मामले में कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज कर दी थी. इसके साथ ही दो अन्य आरोपियों अंकुश जैन और वैभव जैन की भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.

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नई दिल्ली: तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन के मसाज लेने का वीडियो वायरल होने पर उनकी तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में दिया गया था. आवेदन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल कर रहे हैं, जिनके अवकाश पर होने की वजह से अब अगली सुनवाई मंगलवार को होगी.

सत्येंद्र जैन की तरफ से कोर्ट में शिकायत की गई थी कि ईडी को कोई भी साक्ष्य लीक नहीं करना है. उसके बावजूद प्रवर्तन निदेशालय ने कोड आफ कंडक्ट का उल्लंघन किया. इस मामले में विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल ने नोटिस जारी कर ईडी से जवाब मांगा है.

बता दें, सत्येंद्र जैन के तिहाड़ जेल के अंदर मसाज लेने, अखबार पढ़ने और मिनरल वाटर यूज करने का वीडियो शनिवार सुबह से इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया था. जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो के सहारे आम आदमी पार्टी पर निशाना साधना शुरू किया और लगातार प्रतिक्रियाएं आने लगी. सत्येंद्र जैन की तरफ से राउस एवेन्यू कोर्ट में साक्ष्य के पब्लिक डोमेन में आने की शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जैन के पक्ष की तरफ से दी गई शिकायत में आरोप है कि ईडी ने कोड कंडक्ट का उल्लंघन किया और कोर्ट में इस्तेमाल किए गए साथियों को मीडिया में साझा कर नियमों का उल्लंघन किया है.

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बता दें, सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने जैन पर अपने पद का प्रभाव इस्तेमाल करते हुए जेल में सहूलियतें लेने और मसाज कराने का आरोप लगाया था. इसके संबंध में ईडी ने तिहाड़ जेल के सीसीटीवी फुटेज को कोर्ट में प्रस्तुत किया था. इस मामले में कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज कर दी थी. इसके साथ ही दो अन्य आरोपियों अंकुश जैन और वैभव जैन की भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.

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