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कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गौतम गंभीर के खिलाफ दवाइयों की जमाखोरी के मामले की सुनवाई आज

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गौतम गंभीर पर दवाइयों और ऑक्सीजन के अवैध भंडारण के मामले में ड्रग कंट्रोलर की ओर से दर्ज मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट सुनवाई करेगी.

Rohini Court
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Published : Aug 1, 2022, 8:51 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट गौतम गंभीर के मामले में सुनवाई करेगी. आज कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाइयों और ऑक्सीजन के अवैध भंडारण के मामले में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ ड्रग कंट्रोलर की ओर से दर्ज मामले पर सुनवाई करेगी. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रितु राज सुनवाई करेंगे.

बता दें कि दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने 8 जुलाई 2021 को गौतम गंभीर फाउंडेशन और इसके ट्रस्टी और सीईओ के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रावधानों के तहत अभियोजन शुरू किया था. इसी तरह के आरोपों के तहत आप विधायकों प्रवीण कुमार और इमरान हुसैन के खिलाफ भी अभियोजन शुरू किया गया. तीनों के खिलाफ दवाइयों और ऑक्सीजन के अवैध भंडारण के आरोपों की जांच के बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18(सी) और 27(बी) के तहत अभियोजन शुरू किया गया.


गौतम गंभीर पर आरोप है कि उनके एनजीओ गौतम गंभीर फाउंडेशन ने मेडिकल कैंप लगाने के लिए कोरोना की दवाइयों की जमाखोरी की. वहीं इमरान हुसैन पर आरोप है कि उन्होंने हरियाणा ड्रग कंट्रोल विभाग से अनाधिकृत रूप से मेडिकल ऑक्सीजन हासिल किया. 29 जुलाई 2021 को ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया था कि रोहिणी कोर्ट ने तीनों आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है.

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नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट गौतम गंभीर के मामले में सुनवाई करेगी. आज कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाइयों और ऑक्सीजन के अवैध भंडारण के मामले में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ ड्रग कंट्रोलर की ओर से दर्ज मामले पर सुनवाई करेगी. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रितु राज सुनवाई करेंगे.

बता दें कि दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने 8 जुलाई 2021 को गौतम गंभीर फाउंडेशन और इसके ट्रस्टी और सीईओ के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रावधानों के तहत अभियोजन शुरू किया था. इसी तरह के आरोपों के तहत आप विधायकों प्रवीण कुमार और इमरान हुसैन के खिलाफ भी अभियोजन शुरू किया गया. तीनों के खिलाफ दवाइयों और ऑक्सीजन के अवैध भंडारण के आरोपों की जांच के बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18(सी) और 27(बी) के तहत अभियोजन शुरू किया गया.


गौतम गंभीर पर आरोप है कि उनके एनजीओ गौतम गंभीर फाउंडेशन ने मेडिकल कैंप लगाने के लिए कोरोना की दवाइयों की जमाखोरी की. वहीं इमरान हुसैन पर आरोप है कि उन्होंने हरियाणा ड्रग कंट्रोल विभाग से अनाधिकृत रूप से मेडिकल ऑक्सीजन हासिल किया. 29 जुलाई 2021 को ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया था कि रोहिणी कोर्ट ने तीनों आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है.

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