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2जी घोटाला: CBI और ED की जल्द सुनवाई के लिए याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई

CBI और ED ने 2जी घोटाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और अन्य को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग की है. इस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

2G spectrum case Delhi High court
2जी घोटाला दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : Sep 10, 2020, 9:28 AM IST

नई दिल्ली: 2जी घोटाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और अन्य को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर CBI और ED ने जल्द सुनवाई की मांग की है. इस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा.

पिछले 31 अगस्त को जब ये मामला जस्टिस बृजेश सेठी के पास सुनवाई के लिए आया था, तो उन्होंने ईडी और सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो सभी आरोपियों को याचिका की प्रति उपलब्ध कराएं.

इससे पहले 14 अगस्त को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एएसजी संजय जैन ने कहा था कि इस मामले पर सुनवाई करने वाले जस्टिस बृजेश सेठी सितंबर में रिटायर हो रहे हैं. ईडी ने कहा था कि इस मामले में सीबीआई की ओर से दलीलें पूरी हो गई हैं, लेकिन कोरोना संकट की वजह से आरोपियों की दलीलें पूरी नहीं हो पाई हैं. आरोपियों की दलीलें पूरी होने के बाद सीबीआई और ईडी को भी अपनी अतिरिक्त दलीलें पेश करने के लिए समय चाहिए.

ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती

इस मामले में सीबीआई और ईडी ने ए राजा और कनिमोझी समेत सभी 19 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. 25 मई 2018 को कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट ने इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है.

2017 में सुनाया था फैसला

बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. जज ओपी सैनी ने कहा था कि अभियोजन पक्ष ये साबित करने में नाकाम रहा है कि दो पक्षों के बीच पैसे का लेन-देन हुआ है.

नई दिल्ली: 2जी घोटाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और अन्य को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर CBI और ED ने जल्द सुनवाई की मांग की है. इस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा.

पिछले 31 अगस्त को जब ये मामला जस्टिस बृजेश सेठी के पास सुनवाई के लिए आया था, तो उन्होंने ईडी और सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो सभी आरोपियों को याचिका की प्रति उपलब्ध कराएं.

इससे पहले 14 अगस्त को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एएसजी संजय जैन ने कहा था कि इस मामले पर सुनवाई करने वाले जस्टिस बृजेश सेठी सितंबर में रिटायर हो रहे हैं. ईडी ने कहा था कि इस मामले में सीबीआई की ओर से दलीलें पूरी हो गई हैं, लेकिन कोरोना संकट की वजह से आरोपियों की दलीलें पूरी नहीं हो पाई हैं. आरोपियों की दलीलें पूरी होने के बाद सीबीआई और ईडी को भी अपनी अतिरिक्त दलीलें पेश करने के लिए समय चाहिए.

ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती

इस मामले में सीबीआई और ईडी ने ए राजा और कनिमोझी समेत सभी 19 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. 25 मई 2018 को कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट ने इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है.

2017 में सुनाया था फैसला

बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. जज ओपी सैनी ने कहा था कि अभियोजन पक्ष ये साबित करने में नाकाम रहा है कि दो पक्षों के बीच पैसे का लेन-देन हुआ है.

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