नई दिल्ली: संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है. जस्टिस जीएस सिस्तानी की अध्यक्षता वाली बेंच ने निर्देश दिया कि 3 महीने के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. मामले की अगली सुनवाई 14 अप्रैल को होगी.
महिलाओं के खिलाफ अपराध में होगी कमी
कोर्ट ने कहा कि संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी लगाने से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी. कोर्ट का ये आदेश तब आया जब दिल्ली पुलिस की ओर से वकील राहुल मेहरा ने कहा कि 44 संवेदनशील इलाकों में 6,630 सीसीटीवी कैमरे लगाने में मार्च 2021 तक का समय लगेगा. पहले दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस साल जनवरी तक सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे. राहुल मेहरा ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों को लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में समय लगता है.
तत्काल सीसीटीवी लगाने का निर्देश
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए तत्काल कदम उठाए. अगर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे तो ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए लंबे समय तक कारगर साबित होगा.
निर्भया गैंगरेप के बाद कोर्ट ने लिया था संज्ञान
आपको बता दें कि 2012 में निर्भया गैंगरेप के बाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई शुरु की थी. कोर्ट इसे लेकर समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करती रही है. इसके पहले हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया था.