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तीस हजारी बवाल: पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

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Published : Nov 15, 2019, 2:56 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी जिला अदालतों ने बार एसोसिएशंस को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने 23 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. तब तक गोली चलाने के आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है.

पुलिस की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट में गोली चलाने वाले पुलिस के जवानों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है.

पुलिस की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक
चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया(बीसीआई), सभी जिला अदालतों ने बार एसोसिएशंस को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने 23 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. तब तक गोली चलाने के आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है.

कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से वकील राजदीपा बेहुरा ने कोर्ट से कहा कि हम कोर्ट से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि जब तक न्यायिक जांच पूरी न हो जाए तब तक गोली चलाने के आरोपी पुलिस वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाए.
तीस हजारी कोर्ट में वकील पर गोली चलाने के आरोपी एएसआई पवन कुमार और एक अन्य पुलिसकर्मी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर किया है.

वकील और पुलिस के बीच हुई थी झड़प
आपको बता दें कि दिल्ली के हडताली वकील पवन कुमार को गिरफ्तार करने की लगातार मांग कर रहे हैं. 2 नवंबर को तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई थी. इस झड़प में गोली से घायल वकीलों की शिकायत पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है. पवन कुमार को निलंबित कर दिया गया है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट में गोली चलाने वाले पुलिस के जवानों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है.

पुलिस की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक
चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया(बीसीआई), सभी जिला अदालतों ने बार एसोसिएशंस को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने 23 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. तब तक गोली चलाने के आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है.

कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से वकील राजदीपा बेहुरा ने कोर्ट से कहा कि हम कोर्ट से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि जब तक न्यायिक जांच पूरी न हो जाए तब तक गोली चलाने के आरोपी पुलिस वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाए.
तीस हजारी कोर्ट में वकील पर गोली चलाने के आरोपी एएसआई पवन कुमार और एक अन्य पुलिसकर्मी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर किया है.

वकील और पुलिस के बीच हुई थी झड़प
आपको बता दें कि दिल्ली के हडताली वकील पवन कुमार को गिरफ्तार करने की लगातार मांग कर रहे हैं. 2 नवंबर को तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई थी. इस झड़प में गोली से घायल वकीलों की शिकायत पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है. पवन कुमार को निलंबित कर दिया गया है.

Intro:नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट में गोली चलाने वाले पुलिस के जवानों को गिरफ्तारी पर अंतरिम लगा दिया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया(बीसीआई), सभी जिला अदालतों के बार एसोसिएशंस को नोटि जारी किया है। कोर्ट ने 23 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तब तक गोली चलाने के आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है ।



Body:सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से वकील राजदीपा बेहुरा ने कोर्ट से कहा कि हम कोर्ट ने सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि जब तक न्यायिक जांच पूरी न हो जाए तक गोली चलाने के आरोपी पुलिस वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाए।
तीस हजारी कोर्ट में वकील पर गोली चलाने के आरोपी एएसआई पवन कुमार और एक अन्य पुलिसकर्मी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर किया है।



Conclusion:आपको बता दें कि दिल्ली के हडताली वकील पवन कुमार को गिरफ्तार करने की लगातार मांग कर रहे हैं। 2 नवंबर को तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में गोली से घायल वकीलों की शिकायत पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। पवन कुमार को निलंबित कर दिया गया है। 
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