नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप सिस्टम लागू कर दिया गया है. ग्रेप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान नोएडा में लागू कर दिया गया है. ग्रेप 15 मार्च, 2020 तक लागू कर दिया गया है.
एनसीआर में डीजल जनरेटर, चिमनी, भट्टी सहित निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है. होटल, रेस्तरां, ढाबों में कोयले और लकड़ी नहीं जलाई जा सकेगी.
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण अथॉरिटी (EPCA) ने एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पार होने के बाद ग्रेप लागू हो गया है. प्रदूषण का स्तर कुछ दिनों में सामान्य श्रेणी से खराब और बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है.
GRAP प्लान हुआ लागू
UPPCB नोएडा कि क्षेत्राधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि ग्रेप प्लान लागू कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि कंस्ट्रक्शन, वॉटर स्प्रिंकलिंग, डीजल जनरेटर पर रोक लगा दी है. अधिकारी ने बताया कि मैकेनिकल स्वीपिंग की जा रही है, पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है और जो नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जुर्माना लगाया जाएगा.
धूल प्रभावित क्षेत्रों में पानी का छिड़काव करीब 305 किलोमीटर का सड़क को डस्ट फ्री जाने बनाया जाएगा. कूड़ा जलाने पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है. शहर में कंस्ट्रक्शन साइट को ग्रीन शीट से ढकने के आदेश दे दिए गए हैं. वर्तनमान स्तिथि को देखते हुए सख्त आदेश दिए जा रहे हैं.