ETV Bharat / state

गंगाराम अस्पताल ने अपने खिलाफ दर्ज FIR निरस्त करने के लिए की याचिका दायर

दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जिसके खिलाफ गंगाराम अस्पताल ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

Gangaram Hospital
गंगाराम अस्पताल
author img

By

Published : Jun 13, 2020, 2:59 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल प्रबंधन ने दिल्ली सरकार की ओर से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. हाईकोर्ट इस याचिका पर 15 जून को सुनवाई करेगा.

एफआईआर निरस्त करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर
महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन का आरोप

अस्पताल के खिलाफ कोरोना मामले में लापरवाही के आरोप में 3 जून को एफआईआर दर्ज की गई था. दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. अस्पताल के खिलाफ कोरोना को लेकर जारी किए गए दिशानिर्देश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है.


बेडों की कालाबाजारी का आरोप

अस्पताल पर कोरोना के टेस्टिंग ऐप का इस्तेमाल नहीं करने का आरोप है. एफआईआर में कहा गया है कि अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना और केवल आरटी पीसीआर ऐप के जरिये सैंपल एकत्र करना अनिवार्य था. गंगाराम अस्पताल ने सैंपल एकत्र करने के लिए आरटी पीसीआर ऐप का उपयोग नहीं किया. अस्पताल पर आरोप है कि उसने अपनी क्षमता के मुताबिक लोगों को सुविधाएं नहीं दी. अस्पताल पर कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं करने और बेडों की कालाबाजारी का आरोप है.

नई दिल्ली: दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल प्रबंधन ने दिल्ली सरकार की ओर से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. हाईकोर्ट इस याचिका पर 15 जून को सुनवाई करेगा.

एफआईआर निरस्त करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर
महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन का आरोप

अस्पताल के खिलाफ कोरोना मामले में लापरवाही के आरोप में 3 जून को एफआईआर दर्ज की गई था. दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. अस्पताल के खिलाफ कोरोना को लेकर जारी किए गए दिशानिर्देश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है.


बेडों की कालाबाजारी का आरोप

अस्पताल पर कोरोना के टेस्टिंग ऐप का इस्तेमाल नहीं करने का आरोप है. एफआईआर में कहा गया है कि अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना और केवल आरटी पीसीआर ऐप के जरिये सैंपल एकत्र करना अनिवार्य था. गंगाराम अस्पताल ने सैंपल एकत्र करने के लिए आरटी पीसीआर ऐप का उपयोग नहीं किया. अस्पताल पर आरोप है कि उसने अपनी क्षमता के मुताबिक लोगों को सुविधाएं नहीं दी. अस्पताल पर कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं करने और बेडों की कालाबाजारी का आरोप है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.