नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लोगों से धोखाधड़ी करने और मनी लाऊंड्रिंग के मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद केडी सिंह को 9 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. ईडी की ओर से केडी सिंह को कोर्ट में पेश करने पर स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने ये आदेश दिया.
आज ईडी हिरासत खत्म हो रही थी
आज केडी सिंह की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद ईडी ने कोर्ट में पेश किया था. पिछले 25 जनवरी को केडी सिंह की ईडी हिरासत आज तक के लिए और बढ़ा दिया था. पिछले 16 जनवरी को कोर्ट ने 23 जनवरी तक की ईडी हिरासत में भेजा था. पिछले 13 जनवरी को कोर्ट ने केडी सिंह को 16 जनवरी तक की ईडी हिरासत में भेजा था. केडी सिंह को ईडी ने 12 जनवरी की रात में गिरफ्तार किया था. ईडी की ओर से वकील एनके माटा ने कहा था कि केडी सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है. उन्होंने कहा कि बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है कि केडी सिंह ने अपनी दूसरी कंपनियों में पैसे डाले.
2019 में मारा गया था छापा
सितंबर 2019 में ईडी ने अलकेमिस्ट ग्रुप के 14 कंपनियों के ठिकानों पर छापा मारा था. अलकेमिस्ट ग्रुप केडी सिंह के पुत्र करनदीप सिंह चलाते हैं. छापे के दौरान ईडी ने जो दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए थे उनसे संदेहास्पद लेन-देन का पता चला. दिल्ली में केडी सिंह के आवास पर छापे के दौरान 32 लाख रुपये नकदी और दस हजार डॉलर की विदेशी मुद्रा बरामद की गई थी.
ये भी पढ़ें:-व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर हाईकोर्ट में सुनवाई, नोटिस जारी करने से इनकार
अच्छे रिटर्न का झांसा देकर ठगी करने का आरोप
कोलकाता पुलिस की ओर से केडी सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने 2018 में मनी लाउंड्रिंग के तहत जांच शुरू की थी. केडी सिंह और उनके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने अलकेमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड और दूसरी सहयोगी कंपनियों के नाम पर हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी की. इन कंपनियों में निवेश के नाम पर लोगों से बड़ी मात्रा में धन ऐंठा गया. लोगों से कहा गया कि उनके निवेश से प्लॉट और फ्लैट बुक किए जाएंगे और बदले में उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा. इन कंपनियों के नाम पर जो रकम लोगों से ऐंठी गई उसे दूसरी कंपनियों में डाल दिया गया.