नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने मनी लाउंड्रिंग के आरोप में ईडी की ओर से जारी समन को निरस्त करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ईडी ने महबूबा को 15 मार्च को पूछताछ के लिए पेश होने का आदेश दिया है.
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किस मामले में समन जारी किया गया है इसका उल्लेख नहीं
याचिका में कहा गया है कि ईडी ने जो नोटिस जारी किया है उसमें उन्हें आरोपी या गवाह के रुप में पेश होने का निर्देश दिया गया है, लेकिन उस नोटिस में ये नहीं बताया गया है कि महबूबा को किस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है. याचिका में कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती किसी मामले में आरोपी नहीं हैं और न ही कोई अपराध किया है. याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद जब से उन्हें हिरासत में लिया गया तब से उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान किया जा रहा है.
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मनी लाउंड्रिंग एक्ट के प्रावधान को चुनौती
याचिका में महबूबा ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 50 को चुनौती दी है. मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत ईडी किसी को समन जारी करती है. ईडी के समन का हर व्यक्ति जवाब देने के लिए बाध्य है. अगर वो जवाब नहीं देता है तो उसे दंडित किया जा सकता है.