ETV Bharat / state

आय से अधिक संपत्ति के मामले में वीरभद्र सिंह के खिलाफ आरोप तय

पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. उन पर 3 अप्रैल से ट्रायल चलेगा. इससे पहले कोर्ट ने वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था.

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह
author img

By

Published : Feb 22, 2019, 6:15 PM IST

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. वीरभद्र सिंह पर 3 अप्रैल से ट्रायल चलेगा. इससे पहले कोर्ट ने वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था.

10 दिसंबर 2018 को पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए थे. 20 अगस्त 2018 को कोर्ट ने वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को जमानत दी थी. कोर्ट ने विक्रमादित्य को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी.

21 जुलाई 2018 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने पूरक चार्जशीट में वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य को भी आरोपी बनाया था. 22 मार्च 2018 को कोर्ट ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह समेत सभी नौ आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी.

undefined

कोर्ट ने ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था
उसके पहले 12 फरवरी 2018 को कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था. इस मामले में वीरभद्र सिंह के एलआईसी एजेंट आनंद चौहान को पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 2 जनवरी 2018 को जमानत दे दी थी. 30 नवंबर 2017 को कोर्ट ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत पेशी से हमेशा के लिए छूट दे दी थी. कोर्ट ने दोनों को निर्देश दिया था कि वे आरोप तय होने के बाद कोर्ट में पेश हो. पिछले 6 फरवरी हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. वीरभद्र सिंह पर 3 अप्रैल से ट्रायल चलेगा. इससे पहले कोर्ट ने वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था.

10 दिसंबर 2018 को पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए थे. 20 अगस्त 2018 को कोर्ट ने वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को जमानत दी थी. कोर्ट ने विक्रमादित्य को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी.

21 जुलाई 2018 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने पूरक चार्जशीट में वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य को भी आरोपी बनाया था. 22 मार्च 2018 को कोर्ट ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह समेत सभी नौ आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी.

undefined

कोर्ट ने ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था
उसके पहले 12 फरवरी 2018 को कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था. इस मामले में वीरभद्र सिंह के एलआईसी एजेंट आनंद चौहान को पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 2 जनवरी 2018 को जमानत दे दी थी. 30 नवंबर 2017 को कोर्ट ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत पेशी से हमेशा के लिए छूट दे दी थी. कोर्ट ने दोनों को निर्देश दिया था कि वे आरोप तय होने के बाद कोर्ट में पेश हो. पिछले 6 फरवरी हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं । वीरभद्र सिंह पर 3 अप्रैल से ट्रायल चलेगा। इससे पहले कोर्ट ने वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था।



Body:10 दिसंबर 2018 को पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए थे।20 अगस्त 2018 को कोर्ट ने वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को जमानत दी थी ‌। कोर्ट ने विक्रमादित्य को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी ।

21 जुलाई 2018 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। ईडी ने पूरक चार्जशीट में वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य को भी आरोपी बनाया था।

22 मार्च 2018 को कोर्ट ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह समेत सभी नौ आरोपियों को 50-50हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी ।

उसके पहले 12 फरवरी 2018 को कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। इस मामले में वीरभद्र सिंह के एलआईसी एजेंट आनंद चौहान को पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 2 जनवरी 2018 को जमानत दे दी थी। 30 नवंबर 2017 को कोर्ट ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत पेशी से हमेशा के लिए छूट दे दी थी। कोर्ट ने दोनों को निर्देश दिया था कि वे आरोप तय होने के बाद कोर्ट में पेश हों ।
पिछले 6 फरवरी हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।




Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.