नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 में छठी और नौवीं कक्षा में दाखिले के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है. शिक्षा विभाग ने अपने परिपत्र में सभी फीडर स्कूलों से लेकर पैरंट्स स्कूलों को कहा है कि प्लान एडमिशन स्कीम के तहत 10 मई 2023 अंतिम दिन है. इसलिए प्लान एडमिशन से संबंधित निर्देश को पूरा करें. परिपत्र में आगे कहा गया है कि 31 जनवरी तक एमसीडी स्कूलों को डेटा अपलोड करना होगा और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी बच्चे का डेटा न छूटे. वहीं फीडर स्कूलों की मैपिंग 10 फरवरी तक करनी होगी.
जानकारी के लिए बताते चलें कि एक अप्रैल से प्लान एडमिशन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी. शिक्षा विभाग ने कहा है कि कोई भी बच्चा दाखिला से वंचित नहीं रहना चाहिए इसलिए प्लान एडमिशन के तहत शुरू के 15 दिनों में अधिक से अधिक संख्या में बच्चों का दाखिला होना चाहिए. शिक्षा विभाग ने बीते दिनों प्लान एडमिशन के तहत एक बैठक की थी. इस बैठक के बाद शिक्षा विभाग ने एक परिपत्र जारी किया है.
सभी फ़ीडर विद्यालयों के कक्षा पांचवी के विद्यार्थियों के अभिभावकों से अनुरोध है कि वे एक अप्रैल, 2023 या उसके बाद जल्द से जल्द अपने बच्चे का दाखिला सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निर्धारित पैरेंट विद्यालयों के प्रधानाचार्य से मिलें ताकि उन्हें भविष्य में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े. इनमें विद्यार्थी का पासपोर्ट आकार का फोटो, दिल्ली में आवास / निवास का प्रमाण, आधार संख्या (प्रमाण सहित ), बैंक खाता संख्या ( प्रमाण सहित ) जाति प्रमाण पत्र / दिव्यांग प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं. इसके साथ ही साथ शिक्षा विभाग ने पांचवी तक संचालित हो रहे स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वह छात्रों की जानकारी गत वर्ष की तरह इस साल भी ऑनलाइन मोड में दे.
शिक्षा विभाग ने कहा कि www.edudel.nic.in पर 12 डेटा एंट्री फील्ड वाला एक मॉड्यूल विकसित किया गया है. इस पर 31 जनवरी तक पांचवी के छात्रों का डेटा देना होगा. वहीं एमसीडी स्कूल यह सुनिश्चित करेंगे कि कक्षा पांचवीं में पढ़ने वाले सभी छात्रों की आईडी बनाई जाए और उनका डेटा विवरण, विशेष रूप से, उनके मोबाइल नंबर, निवास का पता सही हो. यदि किसी छात्र का स्टूडेंट आईडी नहीं बनता है तो उस छात्र का ऑनलाइन एसएलसी बनाना संभव नहीं होगा, इसलिए उसे मूल स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
दिल्ली के फीडर स्कूलों को शिक्षा निदेशालय के पड़ोस के पैरेंट स्कूल से जोड़ा जाए. यह सुनिश्चित करें कि जहां तक संभव हो, किसी भी छात्र को स्कूल जाने के लिए रेलवे लाइन या प्रमुख मुख्य सड़क पार करने की आवश्यकता न हो. शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को कहा है कि कोशिश रहे कि बच्चों का डिस्ट्रिब्यूशन इस तरह से हो कि कहीं बच्चों की भीड़ ना हो. क्लास 5 से पासआउट के लिए एमसीडी से रिकॉग्नाइज्ड प्राइमरी स्कूलों को (जो आरटीई और गवर्नमेंट ऐडेड प्राइमरी स्कूलों से रिकॉग्नाइज्ड हैं) डीओई के स्कूलों से अटैच करने को कहा है. क्लास 8 से पासआउट के लिए सभी गवर्नमेंट ऐडेड मिडल स्कूलों और मिड स्कूल जो कि आरटीई/डीएसईएआर से रिकॉग्नाइज्ड हैं, उन्हें डीओई के सेकंडरी/सीनियर सेकंडरी स्कूलों से अटैच करने को कहा गया है.
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