नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की शिक्षा विभाग शैक्षणिक सत्र 2023-24 से स्पेशल बच्चों के लिए विशेष स्कूल संचालित कर रहा है. इन स्कूलों में दिव्यांग बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे. बता दें कि अप्रैल माह में शिक्षा विभाग ने 7 स्कूलों को अपने कब्जे में लिया था. अब इन स्कूलों को दिल्ली की 7 जगहों पर संचालित किया जा रहा है. शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक परिपत्र भी जारी कर दिया है. शिक्षा विभाग ने अपने परिपत्र में 7 स्कूलों की एक लिस्ट भी जारी की है. शिक्षा विभाग ने कहा कि इन स्कूलों में अगर फर्नीचर, पानी, स्वच्छता, बिजली आदि से संबंधित समस्याएं होती है तो जिले के डीडीई और सहायक शिक्षा निदेशक इसका समाधान करेंगे.
दाखिला के लिए दिल्ली का निवासी होना जरूरी
शिक्षा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर देवेश कुमार गर्ग ने बताया कि इन स्कूलों में दाखिले के लिए किसी भी दिव्यांग बच्चे को मना नहीं किया जाता है. लेकिन जरूरी दस्तावेज देने जरूरी हैं, जैसे कि कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो वह इस संबंध में दस्तावेज देंगे. इसी प्रकार दाखिला प्रोसेस होता है. साथ ही दिल्ली का निवासी होना जरूरी है और अन्य दस्तावेज जो स्कूल में दाखिला के लिए जरूरी है. वह छात्रों के अभिभावक को जमा करना होता है.
स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधाएं
दिव्यांग बच्चे साल भर कभी भी दाखिला ले सकते हैं. किसी भी बच्चे को दाखिला से मना नहीं किया जा सकता. स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए नामांकन अभियान चलाया जाता है. आयु के अनुरूप प्रवेश स्तर की कक्षाओं में ऊपरी आयु में छूट दी जाती है. विशेष शिक्षा शिक्षक की सेवाएं, विकलांग एवं विशेष शिक्षा वाले बच्चों के अभिभावकों की साप्ताहिक बैठक कराई जाती है. बच्चों को निःशुल्क सहायता एवं उपकरणों का वितरण किया जाता है. बच्चों के माता-पिता की काउंसलिंग, दृष्टिहीन बच्चों को मुफ्त ब्रेल किताबें, कम दृष्टि वाले बच्चों को बड़ी प्रिंट वाली किताबों के लिए वित्तीय सहायता, प्रत्येक स्कूल और जिले में संसाधन कक्ष/केंद्र होते हैं. कक्षा IX और X में पढ़ने वाले विकलांग बच्चों के लिए अलग-अलग विषय विकल्प, दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले विकलांग बच्चों को सीबीएसई द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न छूट और रियायतें दी जाती है.