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छोटे यात्री वाहन चालकों को बैज लेने के लिए शिक्षा प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं - Police verification

दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने परिवहन विभाग को आदेश देने के बाद अब छोटे सवारी वाले वाहनों को बगैर शिक्षा का प्रमाण पत्र दिए पुलिस वेरिफिकेशन के बाद बैज मिल जाएगा.

Education certificate will not be required for small passenger drivers to get badge in delhi
ज लेने के लिए शिक्षा प्रमाण पत्र की नहीं होगी आवश्यकता
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Published : Dec 1, 2019, 10:27 AM IST

नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने छोटे सवारी वाले वाहन चालकों को बैज लेने के लिए शिक्षा प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है. केजरीवाल सरकार के आदेश के बाद अब किसी भी चालक को बगैर शिक्षा का प्रमाण पत्र दिए पुलिस वेरिफिकेशन के बाद बैज मिल जाएगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में परिवहन विभाग को पहले ही आदेश दे दिए थे.

बैज लेने के लिए शिक्षा प्रमाण पत्र की नहीं होगी आवश्यकता

बिना शिक्षा प्रमाण पत्र दिए मिलेगा बैज
दरअसल दिल्ली में सार्वजनिक सवारी वाहन चलाने के लिए लाइसेंस के साथ वाहन चालक को बैज लेना आवश्यक होता है. बैज देने के पूर्व चालक का पुलिस वेरिफिकेशन परिवहन विभाग द्वारा कराया जाता है. पुलिस जांच की रिपोर्ट लेकर परिवहन विभाग यह सत्यापित करता है कि चालक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है.

चालक को आठवीं पास होना था जरूरी
अब तक इस बैज को प्राप्त करने के लिए चालक का आठवीं पास होना अनिवार्य था. लेकिन केंद्र सरकार ने लाइसेंस के लिए शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त कर दी है. इसके बाद इसे सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है. बैज जारी करने के लिए शिक्षा की अनिवार्यता हटाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है.

न्यूनतम शिक्षा की किया गया था समाप्त
राजधानी के चालकों के विभिन्न संगठनों ने इसके लिए मांग तेज कर दी थी कि लाइसेंस के लिए जब शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है. तो बैज के लिए भी यह अनिवार्यता हटाई जाए. इसी मांग के आधार पर के लिए न्यूनतम शिक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है.

नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने छोटे सवारी वाले वाहन चालकों को बैज लेने के लिए शिक्षा प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है. केजरीवाल सरकार के आदेश के बाद अब किसी भी चालक को बगैर शिक्षा का प्रमाण पत्र दिए पुलिस वेरिफिकेशन के बाद बैज मिल जाएगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में परिवहन विभाग को पहले ही आदेश दे दिए थे.

बैज लेने के लिए शिक्षा प्रमाण पत्र की नहीं होगी आवश्यकता

बिना शिक्षा प्रमाण पत्र दिए मिलेगा बैज
दरअसल दिल्ली में सार्वजनिक सवारी वाहन चलाने के लिए लाइसेंस के साथ वाहन चालक को बैज लेना आवश्यक होता है. बैज देने के पूर्व चालक का पुलिस वेरिफिकेशन परिवहन विभाग द्वारा कराया जाता है. पुलिस जांच की रिपोर्ट लेकर परिवहन विभाग यह सत्यापित करता है कि चालक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है.

चालक को आठवीं पास होना था जरूरी
अब तक इस बैज को प्राप्त करने के लिए चालक का आठवीं पास होना अनिवार्य था. लेकिन केंद्र सरकार ने लाइसेंस के लिए शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त कर दी है. इसके बाद इसे सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है. बैज जारी करने के लिए शिक्षा की अनिवार्यता हटाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है.

न्यूनतम शिक्षा की किया गया था समाप्त
राजधानी के चालकों के विभिन्न संगठनों ने इसके लिए मांग तेज कर दी थी कि लाइसेंस के लिए जब शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है. तो बैज के लिए भी यह अनिवार्यता हटाई जाए. इसी मांग के आधार पर के लिए न्यूनतम शिक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है.

Intro:नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने छोटे सवारी वाहन चालकों को बैज लेने के लिए शिक्षा प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है. परिवहन विभाग के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि पब्लिक सर्विस व्हीकल बैज बबनवाने के लिए न्यूनतम योग्यता की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है. विभाग ने परिवहन मंत्री के इस आदेश पर यह निर्णय लिया है.


Body:दिल्ली सरकार के आदेश के बाद अब किसी भी चालक को बगैर शिक्षा का प्रमाण पत्र दिए पुलिस वेरिफिकेशन के बाद बैज मिल जाएगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में परिवहन विभाग को पहले ही आदेश दे दिए थे.

दिल्ली में सार्वजनिक सवारी वाहन चलाने के लिए लाइसेंस के साथ वाहन चालक को बैज लेना आवश्यक होता है. बैज देने के पूर्व चालक का पुलिस वेरिफिकेशन परिवहन विभाग द्वारा कराया जाता है. पुलिस जांच की रिपोर्ट लेकर परिवहन विभाग यह सत्यापित करता है कि चालक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है.

अब तक इस बैज को प्राप्त करने के लिए चालक का आठवीं पास होना अनिवार्य था. लेकिन केंद्र सरकार ने लाइसेंस के लिए शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त कर दी है. इसके बाद इसे सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है. बैज जारी करने के लिए शिक्षा की अनिवार्यता हटाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है. राजधानी के चालकों के विभिन्न संगठनों ने इसके लिए मांग तेज कर दी थी कि लाइसेंस के लिए जब शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है. तो बैज के लिए भी यह अनिवार्यता हटाई जाए. इसी मांग के आधार पर के लिए न्यूनतम शिक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है.


Conclusion:बता दें कि केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस व बैज के लिए शैक्षणिक योग्यता को खत्म करने का प्रावधान नए मोटर ड्राइविंग लाइसेंस अधिनियम में कर दिया है. यह देशभर में लागू है. मगर दिल्ली में आठवीं पास की योग्यता को अनिवार्य लागू थी. जिस पर नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कड़ा एतराज जताया था. बीते माह 11 नवंबर को विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ऑटो-रिक्शा वालों के साथ इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता की थी.

समाप्त, आशुतोष झा
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