नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने छोटे सवारी वाले वाहन चालकों को बैज लेने के लिए शिक्षा प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है. केजरीवाल सरकार के आदेश के बाद अब किसी भी चालक को बगैर शिक्षा का प्रमाण पत्र दिए पुलिस वेरिफिकेशन के बाद बैज मिल जाएगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में परिवहन विभाग को पहले ही आदेश दे दिए थे.
बिना शिक्षा प्रमाण पत्र दिए मिलेगा बैज
दरअसल दिल्ली में सार्वजनिक सवारी वाहन चलाने के लिए लाइसेंस के साथ वाहन चालक को बैज लेना आवश्यक होता है. बैज देने के पूर्व चालक का पुलिस वेरिफिकेशन परिवहन विभाग द्वारा कराया जाता है. पुलिस जांच की रिपोर्ट लेकर परिवहन विभाग यह सत्यापित करता है कि चालक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है.
चालक को आठवीं पास होना था जरूरी
अब तक इस बैज को प्राप्त करने के लिए चालक का आठवीं पास होना अनिवार्य था. लेकिन केंद्र सरकार ने लाइसेंस के लिए शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त कर दी है. इसके बाद इसे सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है. बैज जारी करने के लिए शिक्षा की अनिवार्यता हटाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है.
न्यूनतम शिक्षा की किया गया था समाप्त
राजधानी के चालकों के विभिन्न संगठनों ने इसके लिए मांग तेज कर दी थी कि लाइसेंस के लिए जब शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है. तो बैज के लिए भी यह अनिवार्यता हटाई जाए. इसी मांग के आधार पर के लिए न्यूनतम शिक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है.