नई दिल्ली: ईडी ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को ट्रायल कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट कल यानि 11 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.
कोर्ट ने दी थी अग्रिम जमानत
आपको बता दें कि पिछले 5 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले में चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दे दी थी. कोर्ट ने दोनों को एक-एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी. कोर्ट की तरफ से दोनों को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया था.
स्पेशल जज ओपी सैनी हो गये थे नाराज
पिछले 6 सितंबर को ट्रायल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया था. सुनवाई के दौरान जब दोनों जांच एजेंसियों ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की. तब स्पेशल जज ओपी सैनी नाराज हो गए.
उन्होंने कहा कि आप सुनवाई हमेशा टालने की ही मांग करते हैं. जब आपकी जांच पूरी हो जाए. तब कोर्ट से संपर्क कीजिएगा. जब आपको दूसरे देशों से आग्रह पत्र का जवाब मिल जाए. तब कोर्ट को सूचित कीजिएगा.
पिछले 2 सितंबर को सीबीआई और ईडी ने स्पेशल जज ओपी सैनी से कहा था कि पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की हिरासत में लेकर पूछताछ जरुरी है. सीबीआई और ईडी दोनों ने कहा था कि पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.
'सुरक्षा दी गई तो वो दोनों जांच को प्रभावित कर सकते हैं'
उनका कहना था कि चिदंबरम ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एयरसेल-मैक्सिस डील को मंजूरी दी. दोनों को अगर सुरक्षा दी गई तो वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं. दोनों ने गंभीर आर्थिक अपराध किया है और ये आम जनता और देश के हित में नहीं है.
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चिदंबरम से कड़ाई से निपटने की जरुरत है क्योंकि इस मामले में जांच अभी जारी है. चिदंबरम मनी लाउंड्रिंग के आरोपी हैं और उन्होंने फर्जी कंपनियों के जरिये अपने अपराधों को अंजाम दिया.
26 नवंबर 2018 को सीबीआई और ईडी ने कोर्ट को बताया था कि केंद्र सरकार ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दायर मामलों में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है.
23 नवंबर 2018 को पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम ने पटियाला हाउस कोर्ट में जवाब दाखिल किया था. वकील अर्शदीप ने दोनों की तरफ से जवाब दाखिल करते हुए सीबीआई और ईडी के आरोपों से इनकार किया.