ETV Bharat / state

भूकंप के ख़िलाफ़ तैयारी, आवासीय परिसरों को कराना होगा स्ट्रक्चर ऑडिट

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्रवक्ता ने बताया कि शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के 22 स्कूलों तथा 44 रेसिडेंशियल हाउसिंग सोसायटी को नोटिस जारी किए गए हैं. ताकि भूकंप से बचने के लिए पहले ही इंतजाम कर लिया जाए.

east delhi municipal corporation started preparations for earthquake
पूर्वी दिल्ली नगर निगम प्रवक्ता
author img

By

Published : Jun 21, 2020, 2:09 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में लगातार आ रहे भूकंप के झटकों को देखते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. निगम प्रवक्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश को ध्यान में रखते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने शहादत दक्षिण क्षेत्र के 42 स्कूलों तथा 44 रेसिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को नोटिस जारी किए हैं.

भूकंप से बचाने के लिए ईडीएमसी की तैयारी

नोटिस में कहा गया है कि 2001 से पहले निर्मित भवन की ढांचागत सुरक्षा को देखते हुए उसकी स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट मौजूदा बिल्डिंग प्लान सहित जमा करवानी होगी. यह ऑडिट रिपोर्ट नोटिस जारी होने के 30 दिन के भीतर निगम कार्यालय में जमा करवानी होगी.

इंजीनियर करेंगे निरीक्षण

अगर किसी आवासीय परिसर द्वारा तय सीमा के अंदर स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट नहीं जमा कराई जाती है, तो उस आवासीय परिसर को सील भी किया जा सकता है. निगम प्रवक्ता ने बताया कि रेसिडेंशियल हाउसिंग सोसायटी द्वारा स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट सूचीबद्ध स्ट्रक्चर इंजीनियर के माध्यम से जमा कराई जाएगी.

जमा नहीं करने पर कार्रवाई

30 दिन के अंदर ऑडिट रिपोर्ट जमा कराना जरूरी है. रिपोर्ट मिलन के पश्चात यदि आवश्यक हुआ तो 6 महीने के भीतर स्ट्रक्चर इंजीनियर के निरीक्षण में संबंधित बिल्डिंग का मरम्मत भी कराया जाएगा. यदि किसी रेसिडेंशियल कॉम्पलेक्स द्वारा ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कराई जाती है तो नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी.

नई दिल्ली: दिल्ली में लगातार आ रहे भूकंप के झटकों को देखते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. निगम प्रवक्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश को ध्यान में रखते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने शहादत दक्षिण क्षेत्र के 42 स्कूलों तथा 44 रेसिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को नोटिस जारी किए हैं.

भूकंप से बचाने के लिए ईडीएमसी की तैयारी

नोटिस में कहा गया है कि 2001 से पहले निर्मित भवन की ढांचागत सुरक्षा को देखते हुए उसकी स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट मौजूदा बिल्डिंग प्लान सहित जमा करवानी होगी. यह ऑडिट रिपोर्ट नोटिस जारी होने के 30 दिन के भीतर निगम कार्यालय में जमा करवानी होगी.

इंजीनियर करेंगे निरीक्षण

अगर किसी आवासीय परिसर द्वारा तय सीमा के अंदर स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट नहीं जमा कराई जाती है, तो उस आवासीय परिसर को सील भी किया जा सकता है. निगम प्रवक्ता ने बताया कि रेसिडेंशियल हाउसिंग सोसायटी द्वारा स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट सूचीबद्ध स्ट्रक्चर इंजीनियर के माध्यम से जमा कराई जाएगी.

जमा नहीं करने पर कार्रवाई

30 दिन के अंदर ऑडिट रिपोर्ट जमा कराना जरूरी है. रिपोर्ट मिलन के पश्चात यदि आवश्यक हुआ तो 6 महीने के भीतर स्ट्रक्चर इंजीनियर के निरीक्षण में संबंधित बिल्डिंग का मरम्मत भी कराया जाएगा. यदि किसी रेसिडेंशियल कॉम्पलेक्स द्वारा ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कराई जाती है तो नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.