नई दिल्ली: दिल्ली में लगातार आ रहे भूकंप के झटकों को देखते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. निगम प्रवक्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश को ध्यान में रखते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने शहादत दक्षिण क्षेत्र के 42 स्कूलों तथा 44 रेसिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को नोटिस जारी किए हैं.
नोटिस में कहा गया है कि 2001 से पहले निर्मित भवन की ढांचागत सुरक्षा को देखते हुए उसकी स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट मौजूदा बिल्डिंग प्लान सहित जमा करवानी होगी. यह ऑडिट रिपोर्ट नोटिस जारी होने के 30 दिन के भीतर निगम कार्यालय में जमा करवानी होगी.
इंजीनियर करेंगे निरीक्षण
अगर किसी आवासीय परिसर द्वारा तय सीमा के अंदर स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट नहीं जमा कराई जाती है, तो उस आवासीय परिसर को सील भी किया जा सकता है. निगम प्रवक्ता ने बताया कि रेसिडेंशियल हाउसिंग सोसायटी द्वारा स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट सूचीबद्ध स्ट्रक्चर इंजीनियर के माध्यम से जमा कराई जाएगी.
जमा नहीं करने पर कार्रवाई
30 दिन के अंदर ऑडिट रिपोर्ट जमा कराना जरूरी है. रिपोर्ट मिलन के पश्चात यदि आवश्यक हुआ तो 6 महीने के भीतर स्ट्रक्चर इंजीनियर के निरीक्षण में संबंधित बिल्डिंग का मरम्मत भी कराया जाएगा. यदि किसी रेसिडेंशियल कॉम्पलेक्स द्वारा ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कराई जाती है तो नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी.