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Delhi Mayor election: कोर्ट के फैसले पर AAP विधायक ने कहा- यह LG और BJP के मुंह पर जोरदार तमाचा

दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप और बीजेपी ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है. जहां आप नेता दुर्गेश पाठक ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उपराज्यपाल और बीजेपी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा बताया है. वहीं, बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बड़ा सम्मान करती है.

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Published : Feb 17, 2023, 7:38 PM IST

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. यह फैसला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत वाली है, तो बीजेपी के लिए झटका कहा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है. आम आदमी पार्टी के विधायक व निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को लेकर कहा कि यह दिल्ली के उपराज्यपाल और बीजेपी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है.

उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं. आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की जनता की जीत हुई है. आम आदमी पार्टी की जीत हुई है और अब ढाई महीने बाद दिल्ली को मेयर मिलेगा. दुर्गेश बोले- 'भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब मिलकर गैरकानूनी तरीके से सारे के सारे निर्णय ले रहे थे, यह सबने देखा. हमलोग पहले दिन से हम कह रहे हैं मनोनीत पार्षद को (एल्डरमैन) को वोट देने का अधिकार नहीं है. आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया को उनको वोट देने का अधिकार नहीं है. दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट में लिखा है कि पहले मेयर का चुनाव होगा. जब मेयर चुन लिया जाएगा तब मेयर की जिम्मेदारी होगी डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव कराने की. भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं मानती थी'.

  • आज का Supreme Court का निर्णय LG और BJP के गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा है। 🔥

    सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि भारत संविधान के हिसाब से चलेगा, इसे अच्छे से पढ़ लो।

    -AAP MLA @ipathak25 #LGSaxenaShouldResign pic.twitter.com/yfJIChYvsF

    — AAP (@AamAadmiParty) February 17, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मेयर का चुनाव पहले होगा और मेयर जब कुर्सी पर बैठ जाएंगी तब वह डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का वोटिंग होगी. तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रहा सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल को कहा है कि 24 घंटे के अंदर मेयर चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करें, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का निर्णय लिया है कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी और उपराज्यपाल के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा है और बताया है भारत का संविधान सर्वोच्च है.

इसे भी पढ़ें: Delhi Mayor election: BJP को झटका, पहले होगा मेयर का चुनाव, 24 घंटे में नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश

वहीं, मेयर चुनाव को लेकर आए फैसले के बाद दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बड़ा सम्मान करती है. भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से शांतिपूर्ण तरीके से मेयर का चुनाव कराना चाहती थी. आम आदमी पार्टी चुनाव को होना नहीं देना चाहती थी. मेयर चुनाव टालने के लिए ही आप कोर्ट गई ताकि मेयर का चुनाव टल जाए. अब चुकी कोर्ट का फैसला आ गया है और अब मेयर के चुनाव का आर्डर आ गया है, भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है और हम भी चाहेंगे दिल्ली के अंदर जल्द से जल्द मेयर चुना जाए, ताकि दिल्ली का विकास हो.

  • हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करते हैं - ये देश में इकलौता Institution है जो बचा है। बाकी सब खत्म हो गए।

    ना CBI बची, ना ED बची, ना Election Commission बचा, सब खत्म हो गया।

    सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट इस देश के प्रजातंत्र को बचा सकता है।

    -@Saurabh_MLAgk #LGSaxenaShouldResign pic.twitter.com/Py1Fm5cVtp

    — Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) February 17, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

बता दें, मेयर चुनाव कराने के लिए पहली बैठक 6 जनवरी को बुलाई गई थी. तब से लेकर इन बैठकों में जिस तरह हंगामा हुआ और बैठक स्थगित हो गई. आम आदमी पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शैली ओबरॉय 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

इसे भी पढ़ें: Delhi Liquor Scam: दो पूर्व अधिकारियों सहित पांच आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. यह फैसला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत वाली है, तो बीजेपी के लिए झटका कहा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है. आम आदमी पार्टी के विधायक व निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को लेकर कहा कि यह दिल्ली के उपराज्यपाल और बीजेपी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है.

उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं. आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की जनता की जीत हुई है. आम आदमी पार्टी की जीत हुई है और अब ढाई महीने बाद दिल्ली को मेयर मिलेगा. दुर्गेश बोले- 'भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब मिलकर गैरकानूनी तरीके से सारे के सारे निर्णय ले रहे थे, यह सबने देखा. हमलोग पहले दिन से हम कह रहे हैं मनोनीत पार्षद को (एल्डरमैन) को वोट देने का अधिकार नहीं है. आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया को उनको वोट देने का अधिकार नहीं है. दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट में लिखा है कि पहले मेयर का चुनाव होगा. जब मेयर चुन लिया जाएगा तब मेयर की जिम्मेदारी होगी डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव कराने की. भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं मानती थी'.

  • आज का Supreme Court का निर्णय LG और BJP के गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा है। 🔥

    सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि भारत संविधान के हिसाब से चलेगा, इसे अच्छे से पढ़ लो।

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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मेयर का चुनाव पहले होगा और मेयर जब कुर्सी पर बैठ जाएंगी तब वह डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का वोटिंग होगी. तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रहा सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल को कहा है कि 24 घंटे के अंदर मेयर चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करें, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का निर्णय लिया है कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी और उपराज्यपाल के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा है और बताया है भारत का संविधान सर्वोच्च है.

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वहीं, मेयर चुनाव को लेकर आए फैसले के बाद दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बड़ा सम्मान करती है. भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से शांतिपूर्ण तरीके से मेयर का चुनाव कराना चाहती थी. आम आदमी पार्टी चुनाव को होना नहीं देना चाहती थी. मेयर चुनाव टालने के लिए ही आप कोर्ट गई ताकि मेयर का चुनाव टल जाए. अब चुकी कोर्ट का फैसला आ गया है और अब मेयर के चुनाव का आर्डर आ गया है, भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है और हम भी चाहेंगे दिल्ली के अंदर जल्द से जल्द मेयर चुना जाए, ताकि दिल्ली का विकास हो.

  • हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करते हैं - ये देश में इकलौता Institution है जो बचा है। बाकी सब खत्म हो गए।

    ना CBI बची, ना ED बची, ना Election Commission बचा, सब खत्म हो गया।

    सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट इस देश के प्रजातंत्र को बचा सकता है।

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बता दें, मेयर चुनाव कराने के लिए पहली बैठक 6 जनवरी को बुलाई गई थी. तब से लेकर इन बैठकों में जिस तरह हंगामा हुआ और बैठक स्थगित हो गई. आम आदमी पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शैली ओबरॉय 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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