नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर रतन लाल को तीस हजारी कोर्ट से जमानत मिल गई है. तीस हजारी कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर रतन लाल को जमानत दी है. मौरिस नगर थाना पुलिस ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को लेकर विवादित बयान देने के आरोप में प्रो. रतन लाल के खिलाफ शिकायत पर मामला दर्ज किया था. मामले में कार्रवाई करते हुए 20 मई को उत्तरी जिले के साइबर पुलिस टीम ने प्रो. रतन लाल को गिरफ्तार किया था और शनिवार को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट में रतन लाल की ओर से जमानत की मांग की गई, जिस पर तीस हजारी कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई.
बता दें कि प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी गेट पर उसके समर्थक छात्रों और प्रोफेसर ने पुलिस के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया और प्रोफेसर की रिहाई को लेकर पुलिस के सामने मांग भी रखी. सुप्रीम कोर्ट के शिकायतकर्ता वकील विनीत जिंदल ने बताया कि मजिस्ट्रेट ने आरोपी रतन लाल को निजी मुचलके पर जमानत दी है. यह हिदायत भी दी कि वह दिल्ली छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे और जब भी उन्हें बुलाया जाएगा तो वह कोर्ट के समक्ष पेश होंगे. साथ ही शिकायतकर्ता वकील ने कहा कि वह अभी मामले में कार्रवाई के लिए आगे भी जाएंगे.
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