नई दिल्ली: दिल्ली के 48 अस्पतालों बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का पालन नहीं करते हैं. ये चौंकाने वाला खुलासा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) कौ सौंपी अपनी रिपोर्ट में किया है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने इनके खिलाफ 1 करोड़ 34 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
RML और हिंदू राव अस्पताल भी शामिल
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो अस्पताल बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 का पालन नहीं करते उनमें राममनोहर लोहिया अस्पताल और हिंदू राव अस्पताल भी शामिल हैं. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 50 से ज्यादा बेड वाले 136 अस्पताल हैं. इनमें से 132 ने बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के तहत रिन्यूअल के लिए आवेदन किया है. 132 में से 97 अस्पतालों को रिन्यू भी कर दिया गया. बाकी 35 अस्पतालों के रिन्यूअल आवेदन पर विचार चल रहा है. इनमें ले 131 ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया हुआ है.
4 अस्पतालों को नोटिस जारी
जिन 4 अस्पतालों ने रिन्यूअल के लिए आवेदन नहीं किया है. उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. उनके खिलाफ 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए कारण बताओ नोटिस भेजा गया है. इन चारों अस्पतालों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने ट्रीटेड कचरे का दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का निर्देश दिया है.
एनजीटी के आदेश पर रिपोर्ट दाखिल की गई
याचिका वेटरंस फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ नामक एनजीओ ने दायर किया है. याचिका में बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के तहत बायो-मेडिकल कचरे के उत्पादन से लेकर इनके संग्रह और निस्तारण तक की पूरी रिपोर्ट तैयार करने की मांग की गई है. याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था.