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दिल्ली मेट्रो में साड़ी फंसने से महिला की मौत पर DMRC का ऐलान- परिवार को मिलेगा मुआवजा, बच्चे की पढ़ाई का भी जिम्मा - इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन

Delhi Metro woman Death: इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आकर जान गंवाने वाली महिला के परिजनों को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 15 लाख रुपए का मुआवजा देगी.

दिल्ली मेट्रो में साड़ी फंसने से महिला की मौत पर DMRC का ऐलान
दिल्ली मेट्रो में साड़ी फंसने से महिला की मौत पर DMRC का ऐलान
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 20, 2023, 3:24 PM IST

नई दिल्ली: इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आकर जान गंवाने वाली महिला के परिजनों को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मुआवजा देगी. परिजन को डीएमआरसी 15 लाख रुपए देगी. दरअसल, पिछले सप्ताह दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की रेड लाइन पर इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर एक दुर्घटना के बाद दुर्भाग्य से महिला की मृत्यु हो गई थी.

डीएमआरसी के मुताबिक, मेट्रो रेलवे नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. इसके अलावा उसके बच्चों को मानवीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी. महिला के दो बच्चे हैं, दोनों नाबालिग हैं, इसलिए डीएमआरसी ने दोनों बच्चों की पढ़ाई का भी ख्याल रखने की बात कही है. डीएमआरसी ने इन सभी मामलों पर तुरंत कारवाही के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम को तैनात किया है.

गौरतलब है कि 14 दिसंबर 2023 को इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर एक घटना घटी थी. इसमें पाया गया था कि एक महिला यात्री के कपड़े ट्रेन में उलझ गए थे. इस हादसे में महिला को काफी चोट आई थी. 16 दिसंबर को इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी. इसके बाद महिला के परिवार वालों ने मेट्रो प्रबंधन के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजा देने की मांग की थी. मामला इस कदर तूल पकड़ा की दिल्ली सरकार ऐक्शन मोड में आ गई. इस मामले में दिल्ली सरकार ने डीएमआरसी को नोटिस भेजकर पूरी जांच रिपोर्ट मांगी थी. साथ ही DMRC से मौत के मामले में मुआवजे के प्रावधानों के बारे में जानकारी मांगी थी.

नई दिल्ली: इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आकर जान गंवाने वाली महिला के परिजनों को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मुआवजा देगी. परिजन को डीएमआरसी 15 लाख रुपए देगी. दरअसल, पिछले सप्ताह दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की रेड लाइन पर इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर एक दुर्घटना के बाद दुर्भाग्य से महिला की मृत्यु हो गई थी.

डीएमआरसी के मुताबिक, मेट्रो रेलवे नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. इसके अलावा उसके बच्चों को मानवीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी. महिला के दो बच्चे हैं, दोनों नाबालिग हैं, इसलिए डीएमआरसी ने दोनों बच्चों की पढ़ाई का भी ख्याल रखने की बात कही है. डीएमआरसी ने इन सभी मामलों पर तुरंत कारवाही के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम को तैनात किया है.

गौरतलब है कि 14 दिसंबर 2023 को इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर एक घटना घटी थी. इसमें पाया गया था कि एक महिला यात्री के कपड़े ट्रेन में उलझ गए थे. इस हादसे में महिला को काफी चोट आई थी. 16 दिसंबर को इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी. इसके बाद महिला के परिवार वालों ने मेट्रो प्रबंधन के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजा देने की मांग की थी. मामला इस कदर तूल पकड़ा की दिल्ली सरकार ऐक्शन मोड में आ गई. इस मामले में दिल्ली सरकार ने डीएमआरसी को नोटिस भेजकर पूरी जांच रिपोर्ट मांगी थी. साथ ही DMRC से मौत के मामले में मुआवजे के प्रावधानों के बारे में जानकारी मांगी थी.

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