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दिल्ली हिंसा: गेस्ट हाउस में रहकर परीक्षा दे सकेगा आसिफ इकबाल तान्हा, HC ने दी अनुमति - दिल्ली हिंसा आसिफ इकबाल तान्हा

दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र आसिफ इकबाल तान्हा को परीक्षा देने के लिए गेस्ट हाउस में रहने के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है. आसिफ इकबाल तान्हा को इसी साल 19 मई को गिरफ्तार किया गया था.

Delhi high court
दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : Dec 3, 2020, 6:36 PM IST

नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में यूएपीए के तहत जेल में बंद जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र आसिफ इकबाल तान्हा को परीक्षा देने के लिए गेस्ट हाउस में रहने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने तान्हा को लाजपत नगर के एक गेस्ट हाउस में रहने की इजाजत दी, जहां से तान्हा 4 दिसंबर से शुरु होने वाली परीक्षा में शामिल होगा.

शिक्षण सामग्री और किताबें ले जाने की अनुमति

कोर्ट ने तान्हा को अपने साथ जरुरी शिक्षण सामग्री और किताबों को ले जाने की अनुमति दी है. कोर्ट ने जेल सुपरिंटेंडेंट को निर्देश दिया कि वो तान्हा को गेस्ट हाउस से सुबह साढ़े आठ बजे जामिया युनिवर्सिटी के परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेंगे.

कोर्ट ने कहा कि जब तान्हा की तीन दिन की परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी तो उसे जेल में वापस ले आया जाएगा. कोर्ट ने तान्हा को गेस्ट हाउस से अपने वकील से दस मिनट तक फोन पर बात करने की अनुमति दी. तान्हा की परीक्षा 4, 5 और 7 दिसंबर को होने वाली है.

दिल्ली पुलिस ने गेस्ट हाउस में रहने का सुझाव दिया

तान्हा की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि आरोपी जेल में पढ़ रहा था और जेल में शिक्षण सामग्री की कमी की कोई शिकायत नहीं है. जेल में बड़ी संख्या में कैदी पढ़ते हैं. सुनवाई के दौरान उन्होंने सुझाव दिया कि आरोपी को परीक्षा केंद्र के पास गेस्ट हाउस में चार दिनों तक रहने की इजाजत दी जा सकती है.

ट्रायल कोर्ट ने 3 दिन की कस्टडी पेरोल दी थी

कड़कड़डूमा कोर्ट ने पिछले 26 नवंबर को तान्हा को परीक्षा देने के लिए तीन दिनों की कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था. तान्हा फारसी भाषा में में बीए (ऑनर्स) कर रहा है. तान्हा ने कड़कड़डूमा कोर्ट से 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक कंपार्टमेंट परीक्षा देने के लिए पेरोल देने की मांग की थी.

तान्हा की ओर से वकील सौझन्य शंकरन ने कहा था कि तान्हा की परीक्षाएं 4,5,और 7 दिसंबर को है. उसे परीक्षा में तैयारी के लिए 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक की पेरोल दी जाए. उन्होंने कहा था कि तान्हा को कोर्ट ने पिछले 21 अक्टूबर को एमए में दाखिले के लिए एंट्रेंस परीक्षा देने के लिए एक दिन की कस्टडी पेरोल पर रिहा किया था. उस समय तान्हा ने जमानत का कोई दुरुपयोग नहीं किया था.

19 मई को गिरफ्तार किया गया था

तान्हा को 19 मई को गिरफ्तार किया गया था. वो 26 मई से न्यायिक हिरासत में है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक तान्हा स्टूडेंट इस्लामिक आर्गनाइजेशन का सदस्य है और शाहीन बाग के अबुल फजल एंक्लेव में रहता है.

वो जामिया कोआर्डिनेशन कमेटी का एक अहम सदस्य है. जिसके जरिये नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा दिया गया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक तान्हा उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और सफूरा जरगर का निकट सहयोगी है.

नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में यूएपीए के तहत जेल में बंद जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र आसिफ इकबाल तान्हा को परीक्षा देने के लिए गेस्ट हाउस में रहने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने तान्हा को लाजपत नगर के एक गेस्ट हाउस में रहने की इजाजत दी, जहां से तान्हा 4 दिसंबर से शुरु होने वाली परीक्षा में शामिल होगा.

शिक्षण सामग्री और किताबें ले जाने की अनुमति

कोर्ट ने तान्हा को अपने साथ जरुरी शिक्षण सामग्री और किताबों को ले जाने की अनुमति दी है. कोर्ट ने जेल सुपरिंटेंडेंट को निर्देश दिया कि वो तान्हा को गेस्ट हाउस से सुबह साढ़े आठ बजे जामिया युनिवर्सिटी के परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेंगे.

कोर्ट ने कहा कि जब तान्हा की तीन दिन की परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी तो उसे जेल में वापस ले आया जाएगा. कोर्ट ने तान्हा को गेस्ट हाउस से अपने वकील से दस मिनट तक फोन पर बात करने की अनुमति दी. तान्हा की परीक्षा 4, 5 और 7 दिसंबर को होने वाली है.

दिल्ली पुलिस ने गेस्ट हाउस में रहने का सुझाव दिया

तान्हा की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि आरोपी जेल में पढ़ रहा था और जेल में शिक्षण सामग्री की कमी की कोई शिकायत नहीं है. जेल में बड़ी संख्या में कैदी पढ़ते हैं. सुनवाई के दौरान उन्होंने सुझाव दिया कि आरोपी को परीक्षा केंद्र के पास गेस्ट हाउस में चार दिनों तक रहने की इजाजत दी जा सकती है.

ट्रायल कोर्ट ने 3 दिन की कस्टडी पेरोल दी थी

कड़कड़डूमा कोर्ट ने पिछले 26 नवंबर को तान्हा को परीक्षा देने के लिए तीन दिनों की कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था. तान्हा फारसी भाषा में में बीए (ऑनर्स) कर रहा है. तान्हा ने कड़कड़डूमा कोर्ट से 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक कंपार्टमेंट परीक्षा देने के लिए पेरोल देने की मांग की थी.

तान्हा की ओर से वकील सौझन्य शंकरन ने कहा था कि तान्हा की परीक्षाएं 4,5,और 7 दिसंबर को है. उसे परीक्षा में तैयारी के लिए 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक की पेरोल दी जाए. उन्होंने कहा था कि तान्हा को कोर्ट ने पिछले 21 अक्टूबर को एमए में दाखिले के लिए एंट्रेंस परीक्षा देने के लिए एक दिन की कस्टडी पेरोल पर रिहा किया था. उस समय तान्हा ने जमानत का कोई दुरुपयोग नहीं किया था.

19 मई को गिरफ्तार किया गया था

तान्हा को 19 मई को गिरफ्तार किया गया था. वो 26 मई से न्यायिक हिरासत में है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक तान्हा स्टूडेंट इस्लामिक आर्गनाइजेशन का सदस्य है और शाहीन बाग के अबुल फजल एंक्लेव में रहता है.

वो जामिया कोआर्डिनेशन कमेटी का एक अहम सदस्य है. जिसके जरिये नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा दिया गया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक तान्हा उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और सफूरा जरगर का निकट सहयोगी है.

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