नई दिल्ली: दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (Delhi Sikh Gurdwara Management Committee) के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुक आउट सर्कुलर (Look Out Circular) जारी कर दिया है. इस सर्कुलर का सीधा मतलब है कि कमेटी अध्यक्ष अब देश छोड़कर किसी दूसरे देश नहीं जा पाएंगे. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offenses Wing) ने पिछले दिनों पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद यह सर्कुलर जारी किया है.
दरअसल, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में हुए एक कथित घोटाले को लेकर चल रही जांच के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने कहा था कि, शिकायतकर्ता की ओर से व्यक्त की गई आशंका और उचित जांच के हित को देखते हुए जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मनजिंदर सिंह सिरसा भागने न पाएं. इस संबंध में पहले कोर्ट से शिकायत की गई थी. मामले में पुलिस को 26 जुलाई तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए कार्यवाही स्थगित की गई थी.
ये भी पढ़ें: मनजिंदर सिंह सिरसा केस : कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया ये निर्देश
आर्थिक अपराध शाखा में सब इंस्पेक्टर शेखर चौधरी की ओर से इस संबंध में बताया गया है कि मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है. इसका सीधा मतलब है कि सभी हवाई अड्डों पर मनजिंदर सिंह सिरसा को रोकने का आदेश जारी हो गया है. किसी भी इमिग्रेशन काउंटर से अब इन्हें क्लीयरेंस नहीं मिलेगा.