नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी व्यवसायी पी शरथ चंद्र रेड्डी को सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दे दी. रेड्डी की ओर से इसकी सूचना राउज एवेन्यू कोर्ट को भी दी गई है. रेड्डी की अंतरिम जमानत बढ़ाने के मामले पर विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की कोर्ट सुनवाई कर रही थी.
तब रेड्डी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अदालत को सूचित किया कि आरोपी को हाईकोर्ट ने सोमवार को चिकित्सा आधार पर मामले में नियमित जमानत दे दी है, लेकिन यह आदेश हाईकोर्ट ने अभी तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है और न ही इसकी एक प्रति दी गई है. न्यायाधीश ने पेश हुए वकील की सबमिशन पर ध्यान दिया और आरोपी को पहले दी गई अंतरिम जमानत को 16 मई तक बढ़ा दिया है.
न्यायाधीश ने कहा कि दिए गए सबमिशन और उपरोक्त डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए आरोपी की अंतरिम जमानत को 16 मई 2023 तक उन्हीं पूर्व आदेश के नियमों और शर्तों के साथ बढ़ाया जा रहा है, जैसा पहले कहा गया है. इस बीच उपरोक्त आदेश की एक प्रति प्राप्त होगी और उसके संदर्भ में बॉन्ड इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा.
न्यायाधीश ने पहले इस मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत दी थी. ED दिल्ली सरकार की रद्द की जा चुकी शराब नीति में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है. रेड्डी को उनकी दादी की मौत के चलते उनके अंतिम संस्कार और उसके बाद के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी.