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...और पावरफुल हुए LG, केजरीवाल से टकराव के बीच केंद्र ने सौंपी दो नई शक्तियां, जानें क्या बदलेगा - उपराज्यपाल और प्रशासकों को मिली नई शक्तियां

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दो और शक्तियां दी हैं. उन्हें ये दो नई शक्तियां औद्योगिक संबंध कोड 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 के तहत दी गई है. जानें इससे क्या बदलाव होगा...

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Published : Jan 18, 2023, 8:22 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बढ़ते तनाव के बीच केंद्र ने उन्हें दो और नई शक्तियां दी है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के लिए नियम बनाने सहित दो अन्य शक्तियां दी है. ये दो नई शक्तियां औद्योगिक संबंध कोड 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 के तहत दी गई है. बताया जा रहा है कि उन्हें यह शक्तियां इसलिए दी गई है ताकि वह आवश्यकता अनुसार उन क्षेत्रों में नियम बना सके.

16 जनवरी को गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी दो अलग-अलग अधिसूचनाओं का उल्लेख करते हुए दिल्ली के एलजी अगले आदेश तक इन नियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करेंगे और संबंधित सरकार या राज्य सरकार के कार्यों का निर्वहन करेंगे. अधिसूचना के मुताबिक, राष्ट्रपति ने दिल्ली के साथ-साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, चंडीगढ़, पुड्डुचेरी और लक्षद्वीप के प्रशासकों और उपराज्यपाल को भी ये शक्तियां दी है. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत संबंधित सरकार यानी उपराज्यपाल जनहित में किसी भी नए औद्योगिक प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग को संहिता के प्रावधानों से छूट दे सकते हैं.

संविधान के अनुच्छेद 239 (1) के तहत राष्ट्रपति ने प्रशासकों और उपराज्यपाल को शक्तियां दी है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 के तहत उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार के कार्यों का निर्वहन केवल उन क्षेत्रों में नियम बनाने के लिए होंगे, जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा होगी. नगर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप को या तो उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार के रूप में नियम बनाने की आवश्यकता होगी.

ये भी पढ़ेंः भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर संगीन आरोप, रेसलर विनेश फोगाट ने कहा- लड़कियों का यौन उत्पीड़न करते हैं

बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल को दो नए अधिकार हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जारी गतिरोध के बीच दिए गए हैं. 24 जनवरी को दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने हैं. आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर संविधान का उल्लंघन करने और चुनी गई सरकार को नजरअंदाज करके काम करने का आरोप लगाया है.

ये भी पढे़ंः Plane emergency gate opened : तेजस्वी के बचाव में सिंधिया, बोले - 'गलती से खुला था विमान का दरवाजा, कांग्रेस बिफरी

नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बढ़ते तनाव के बीच केंद्र ने उन्हें दो और नई शक्तियां दी है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के लिए नियम बनाने सहित दो अन्य शक्तियां दी है. ये दो नई शक्तियां औद्योगिक संबंध कोड 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 के तहत दी गई है. बताया जा रहा है कि उन्हें यह शक्तियां इसलिए दी गई है ताकि वह आवश्यकता अनुसार उन क्षेत्रों में नियम बना सके.

16 जनवरी को गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी दो अलग-अलग अधिसूचनाओं का उल्लेख करते हुए दिल्ली के एलजी अगले आदेश तक इन नियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करेंगे और संबंधित सरकार या राज्य सरकार के कार्यों का निर्वहन करेंगे. अधिसूचना के मुताबिक, राष्ट्रपति ने दिल्ली के साथ-साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, चंडीगढ़, पुड्डुचेरी और लक्षद्वीप के प्रशासकों और उपराज्यपाल को भी ये शक्तियां दी है. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत संबंधित सरकार यानी उपराज्यपाल जनहित में किसी भी नए औद्योगिक प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग को संहिता के प्रावधानों से छूट दे सकते हैं.

संविधान के अनुच्छेद 239 (1) के तहत राष्ट्रपति ने प्रशासकों और उपराज्यपाल को शक्तियां दी है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 के तहत उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार के कार्यों का निर्वहन केवल उन क्षेत्रों में नियम बनाने के लिए होंगे, जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा होगी. नगर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप को या तो उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार के रूप में नियम बनाने की आवश्यकता होगी.

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बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल को दो नए अधिकार हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जारी गतिरोध के बीच दिए गए हैं. 24 जनवरी को दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने हैं. आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर संविधान का उल्लंघन करने और चुनी गई सरकार को नजरअंदाज करके काम करने का आरोप लगाया है.

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