ETV Bharat / state

Delhi Kanjhawala Case: आरोपियों पर चलेगा धारा 302 के तहत मुकदमा, पुलिस ने कोर्ट को बताया

दिल्ली कंझावला केस में पुलिस ने आरोपियों पर अब आईपीसी की धारा 302 के तहत केस चलाने की बात कही है. बता दें, गृह मंत्रालय ने विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, दिल्ली पुलिस को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 लागू करने के लिए कहा था.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Jan 16, 2023, 10:21 PM IST

नई दिल्लीः कंझावला में 20 साल की युवती की कार से घसीटकर मारे जाने के मामले में आरोपियों पर पुलिस अब आईपीसी की धारा 302 लगाएगी. इस धारा में हत्या के अपराध में मौत की सजा या आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा मिल सकती है. मामले के सात आरोपियों में से छह पर शुरुआत में गैर इरादतन हत्या से संबंधित धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस अपराध में जुर्माने के अलावा आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा मिल सकती है, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है.

अतिरिक्त सेशल जज सुशील बाला डागर की अदालत ने आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत आवेदन के आदेश को सुरक्षित रखा है. सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस इस मामले में धारा 302 लगाएगी. उन्होंने कहा कि भारद्वाज ने वैसे व्यक्ति को कार उपलब्ध कराई, जिसके पास गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस तक नहीं था. इतना ही नहीं, उसने कई सूचनाओं को छुपाया और उसने कार की ड्राइविंग किसी और आरोपी द्वारा किए जाने की बात कही. भारद्वाज के वकील ने गुरुवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

बता दें, विशेष आयुक्त शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली एक जांच समिति की ओर से प्रस्तुत एक रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है. गृह मंत्रालय ने विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, दिल्ली पुलिस को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 लागू करने के लिए कहा था. पुलिस ने दो जनवरी को दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृषण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था. इसके चार दिनों बाद आशुतोष भारद्वाज को गिरफ्तार किया था. एक अन्य आरोपी अंकुश ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया था, जिसे अगले दिन जमानत मिल गई.

ये भी पढ़ेंः CAG रिपोर्ट से डरी केजरीवाल सरकार!..., 1 साल से मांग रहे LG

क्या है मामलाः बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में नए साल के जश्न के बीच 23 साल की अंजलि की दर्दनाक हो गई थी. आरोप है कि स्कूटी सवार अंजलि को एक कार ने पहले टक्कर मारी, फिर उसे 12 किमी तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई. इस मामले में कार सवार पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. बाद में दो और आरोपियों का नाम सामने आया. वहीं अंजलि की सहेली निधि का भी नाम सामने आया था. पुलिस ने उससे भी पूछताछ की है. बता दें, घटना के बाद पकड़े गए सात लोगों को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है. इसमें से एक को कोर्ट ने जमानत दे दी है.

(इनपुट- PTI)

ये भी पढ़ेंः BJP नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, चलेगा रेप का केस

नई दिल्लीः कंझावला में 20 साल की युवती की कार से घसीटकर मारे जाने के मामले में आरोपियों पर पुलिस अब आईपीसी की धारा 302 लगाएगी. इस धारा में हत्या के अपराध में मौत की सजा या आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा मिल सकती है. मामले के सात आरोपियों में से छह पर शुरुआत में गैर इरादतन हत्या से संबंधित धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस अपराध में जुर्माने के अलावा आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा मिल सकती है, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है.

अतिरिक्त सेशल जज सुशील बाला डागर की अदालत ने आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत आवेदन के आदेश को सुरक्षित रखा है. सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस इस मामले में धारा 302 लगाएगी. उन्होंने कहा कि भारद्वाज ने वैसे व्यक्ति को कार उपलब्ध कराई, जिसके पास गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस तक नहीं था. इतना ही नहीं, उसने कई सूचनाओं को छुपाया और उसने कार की ड्राइविंग किसी और आरोपी द्वारा किए जाने की बात कही. भारद्वाज के वकील ने गुरुवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

बता दें, विशेष आयुक्त शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली एक जांच समिति की ओर से प्रस्तुत एक रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है. गृह मंत्रालय ने विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, दिल्ली पुलिस को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 लागू करने के लिए कहा था. पुलिस ने दो जनवरी को दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृषण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था. इसके चार दिनों बाद आशुतोष भारद्वाज को गिरफ्तार किया था. एक अन्य आरोपी अंकुश ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया था, जिसे अगले दिन जमानत मिल गई.

ये भी पढ़ेंः CAG रिपोर्ट से डरी केजरीवाल सरकार!..., 1 साल से मांग रहे LG

क्या है मामलाः बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में नए साल के जश्न के बीच 23 साल की अंजलि की दर्दनाक हो गई थी. आरोप है कि स्कूटी सवार अंजलि को एक कार ने पहले टक्कर मारी, फिर उसे 12 किमी तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई. इस मामले में कार सवार पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. बाद में दो और आरोपियों का नाम सामने आया. वहीं अंजलि की सहेली निधि का भी नाम सामने आया था. पुलिस ने उससे भी पूछताछ की है. बता दें, घटना के बाद पकड़े गए सात लोगों को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है. इसमें से एक को कोर्ट ने जमानत दे दी है.

(इनपुट- PTI)

ये भी पढ़ेंः BJP नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, चलेगा रेप का केस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.