नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली हिंसा के आरोपी शरजील इमाम की जामिया इलाके में 2019 में दिए गए भाषण के मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. जस्टिस अनूप कुमार मेंहदीरत्ता की बेंच सुनवाई करेगी.
1 जून को सुनवाई के दौरान आरोपी शरजील इमाम की ओर से वकील तनवीर अहमद मीर ने कहा था कि आरोपी जनवरी 2020 से जेल में बंद है. ये राजद्रोह का मामला है और सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह के मामले में रोक लगा चुकी है. 11 अप्रैल को कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. 24 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले में शरजील इमाम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कड़कड़डूममा कोर्ट ने राजद्रोह समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.
चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया, जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी. इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया. यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा. बता दें कि शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था.
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