नई दिल्ली: हाथरस की गैंगरेप पीड़िता के फोटो की जगह एक दूसरी महिला का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही थी. इसके खिलाफ कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. जिस पर कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वो इस शिकायत पर जल्द कार्रवाई करें. जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने मंत्रालय को निर्देश दिया कि वे फेसबुक, ट्विटर और गूगल को इस संबंध में आदेश जारी करें.
महिला के पति ने दायर की है याचिका
हाथरस की गैंगरेप पीड़िता की जगह जिस महिला का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, उसकी मौत हो चुकी है. महिला के पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की पत्नी का फोटो हाथरस गैंगरेप पीड़िता के रुप में सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है. कानून के मुताबिक गैंगरेप पीड़िता की पहचान उजागर करना भी भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध है. इसके बाद भी सोशल मीडिया पर गलत फोटो ही दिखाया जा रहा है.
ट्वीटर ने दिया जबाब
सुनवाई के दौरान ट्विटर की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो वे नेशनल क्राईम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. एक बार ट्विटर के पास उचित तरीके से शिकायत पहुंच जाएगी तो वे उसे अपने प्लेटफार्म से हटा देंगे या ब्लॉक कर देंगे.
गूगल का जबाब
गूगल की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि गूगल महज एक सर्च इंजन है. अगर उसे इस बात की औपचारिक शिकायत मिलती है तो वह ऐसे फोटोग्राफ्स को ब्लॉक कर देगा. उसके बाद कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय को निर्देश दिया कि वे तुरंत इस शिकायत पर गौर करें और फेसबुक, ट्विटर और गूगल को इसे हटाने का दिशा निर्देश जारी करें.