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Delhi Municipal Corporation: दोबारा नहीं होगा स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश - स्टैंडिंग कमेटी का दोबारा चुनाव नहीं होगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को होने वाले दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव पर रोक लगा दी है. इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद शरद कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने एलजी, मेयर और एमसीडी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है.

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Published : Feb 25, 2023, 5:16 PM IST

Updated : Feb 25, 2023, 6:39 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को विशेष सुनवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबरॉय द्वारा जारी किए गए नोटिस पर स्टे लगा दिया है. शैली ओबरॉय ने स्टैंडिंग कमेटी के छह सदस्यों के चुनाव के लिए दोबारा चुनाव के लिए नोटिस जारी किया था. इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पार्षद शरद कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में स्टे लगा दिया है. ऐसे में अब सोमवार को होने वाले स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव पर रोक लग गई है.

विशेष सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति गौरंग कंठ ने माना कि प्रथम दृष्टया यह मूल रूप से मौजूद नियमों का उल्लंघन है. न्यायमूर्ति कंठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया नोटिस संबंधित नियमों का उल्लंघन करता है. बीजेपी की तरफ से स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के तौर पर नामित कमलजीत सहरावत की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी कोर्ट में पेश हुए. वहीं पार्षद शिखा राय की तरफ से जयंत मेहता कोर्ट में पेश हुए.

  • Delhi High Court stays the re-election of the members of the Standing Committee of MCD, which was scheduled to be held on Feb 27, 2023. pic.twitter.com/32ehtVuZMo

    — ANI (@ANI) February 25, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिटर्निंग ऑफिसर या मेयर दोबारा चुनाव का आदेश देने का अधिकार क्षेत्र नहीं रखते हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर अपना अपना पक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इसके लिए एलजी, मेयर और एमसीडी को दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है. इस दौरान कोर्ट ने दोबारा चुनाव के लिए जारी किए गए नोटिस पर स्टे भी जारी किया है. इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने मतपत्र, सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेजों को भी सुरक्षित रखने का आदेश दिया है

ये भी पढे़ंः IIT Bombay student suicide : आईआईटी छात्र खुदकुशी पर बोले सीजेआई- संस्थानों से कहां गलती हुई कि छात्र जान दे रहे हैं

क्या है मामलाः दिल्ली नगर निगम चुनाव होने के बाद से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में गतिरोध होने के चलते मेयर चुनाव में बार-बार अड़ंगा लग रहा था. सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव संपन्न हुआ. इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव किया जाना था. इस दौरान वोटिंग में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर हुए विवाद के बाद मतदान रद्द कर दिया गया. दोबारा हुए चुनाव में भाजपा का एक वोट अवैध घोषित किये जाने को लेकर मारपीट हो गई. इसके बाद महापौर शैली ओबरॉय की तरफ से दोबारा चुनाव का नोटिस जारी किया गया. जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर विशेष सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोबारा चुनाव के नोटिस पर स्टे लगा दिया है.

ये भी पढे़ंः Delhi Poster War: BJP के 'खल-नायिका' के जवाब में AAP का 'बैलेट चोर मचाए शोर'

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को विशेष सुनवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबरॉय द्वारा जारी किए गए नोटिस पर स्टे लगा दिया है. शैली ओबरॉय ने स्टैंडिंग कमेटी के छह सदस्यों के चुनाव के लिए दोबारा चुनाव के लिए नोटिस जारी किया था. इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पार्षद शरद कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में स्टे लगा दिया है. ऐसे में अब सोमवार को होने वाले स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव पर रोक लग गई है.

विशेष सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति गौरंग कंठ ने माना कि प्रथम दृष्टया यह मूल रूप से मौजूद नियमों का उल्लंघन है. न्यायमूर्ति कंठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया नोटिस संबंधित नियमों का उल्लंघन करता है. बीजेपी की तरफ से स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के तौर पर नामित कमलजीत सहरावत की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी कोर्ट में पेश हुए. वहीं पार्षद शिखा राय की तरफ से जयंत मेहता कोर्ट में पेश हुए.

  • Delhi High Court stays the re-election of the members of the Standing Committee of MCD, which was scheduled to be held on Feb 27, 2023. pic.twitter.com/32ehtVuZMo

    — ANI (@ANI) February 25, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिटर्निंग ऑफिसर या मेयर दोबारा चुनाव का आदेश देने का अधिकार क्षेत्र नहीं रखते हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर अपना अपना पक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इसके लिए एलजी, मेयर और एमसीडी को दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है. इस दौरान कोर्ट ने दोबारा चुनाव के लिए जारी किए गए नोटिस पर स्टे भी जारी किया है. इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने मतपत्र, सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेजों को भी सुरक्षित रखने का आदेश दिया है

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क्या है मामलाः दिल्ली नगर निगम चुनाव होने के बाद से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में गतिरोध होने के चलते मेयर चुनाव में बार-बार अड़ंगा लग रहा था. सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव संपन्न हुआ. इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव किया जाना था. इस दौरान वोटिंग में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर हुए विवाद के बाद मतदान रद्द कर दिया गया. दोबारा हुए चुनाव में भाजपा का एक वोट अवैध घोषित किये जाने को लेकर मारपीट हो गई. इसके बाद महापौर शैली ओबरॉय की तरफ से दोबारा चुनाव का नोटिस जारी किया गया. जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर विशेष सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोबारा चुनाव के नोटिस पर स्टे लगा दिया है.

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Last Updated : Feb 25, 2023, 6:39 PM IST

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