नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ दवाइयों और ऑक्सीजन के अवैध भंडारण के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए रोहिणी कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है. जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने ड्रग कंट्रोलर को नोटिस जारी कर आठ दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
ड्रग कंट्रोलर ने गौतम गंभीर के अलावा गौतम गंभीर फाउंडेशन, इसकी सीईओ अपराजिता सिंह, सीमा गंभीर और नताशा गंभीर के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून की धारा 18(सी) के तहत मामला दर्ज कराया है. सुनवाई के दौरान गौतम गंभीर की ओर से वरिष्ठ वकील आत्माराम नादकर्णी और जय अनंत देहादराय ने कहा कि चैरिटेबल गतिविधियां ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18(सी) और धारा 27(बी)(3) के तहत नहीं आती हैं.
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दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने आठ जुलाई को गौतम गंभीर फाउंडेशन और इसके ट्रस्टी और सीईओ के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रावधानों के तहत अभियोजन शुरू किया था. इसी तरह के आरोपों के तहत आप विधायक प्रवीण कुमार और इमरान हुसैन के खिलाफ भी अभियोजन शुरू किया गया. तीनों के खिलाफ दवाइयों और ऑक्सीजन के अवैध भंडारण के आरोपों की जांच के बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18(सी) और 27(बी) के तहत अभियोजन शुरू किया गया.
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गौतम गंभीर पर आरोप है कि उनके एनजीओ गौतम गंभीर फाउंडेशन ने मेडिकल कैंप लगाने के लिए कोरोना की दवाइयों की जमाखोरी की. वहीं इमरान हुसैन पर आरोप है कि उन्होंने हरियाणा ड्रग कंट्रोल विभाग से अनाधिकृत रूप से मेडिकल ऑक्सीजन हासिल किया. बता दें कि 29 जुलाई को ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया था कि रोहिणी कोर्ट ने तीनों आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है.