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Uphaar fire tragedy: अंसल बंधुओं को झटका, उपहार सिनेमा अग्निकांड पर बनी वेब सीरीज होगी रिलीज

दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड पर आधारित वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर पर रोक लगाने से गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया. अंसल बंधुओं ने वेब सीरीज पर पूर्ण रोक लगाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

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Published : Jan 12, 2023, 5:17 PM IST

Updated : Jan 12, 2023, 5:47 PM IST

नई दिल्ली: उपहार सिनेमा अग्निकांड पर आधारित वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर के रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की बेंच सुशील अंसल की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोर्ट को वेब सीरीज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी.

अंसल की तरफ से पेश अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि उपहार अग्निकांड मामले में 59 लोगों की मौत हो गई थी. 100 से अधिक लोग जख्मी हुए थे. मामले में आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए के तहत दोषी ठहराया गया था. इसके अलावा उन्हें 30 करोड़ रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया था, जो उन्होंने कर दिया है.

उन्होंने कहा कि वेब सीरीज के जरिए उनका चरित्र हनन किया जा रहा है. जबकि, इस मामले में वह सभी ट्रायल फेस कर चुके हैं और दोषी ठहराए जाने पर सजा भी पूरी कर चुके हैं. कोर्ट ने इस पर वेब सीरीज का ट्रेलर दिखाने को कहा. वेब सीरीज का टीजर दिल्ली हाईकोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि ट्रेलर में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मानहानि कारक हो.

13 जनवरी को रिलीज होगी वेब सीरीजः कोर्ट ने इसके साथ ही वेब सीरीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. अब यह मूवी 13 जनवरी 2023 को अपने नियत समय पर रिलीज होगी. इस पर सिद्धार्थ अग्रवाल ने एक स्पेसिफिक सीन को लेकर अपनी आपत्ति जताई. साथ ही 2016 में उपहार अग्निकांड पर लिखी गई एक किताब पर भी याचिकाकर्ता ने कोर्ट से संज्ञान लेने को कहा. यह किताब उपहार अग्निकांड पीड़ित परिजनों के द्वारा लिखी गई है और इसी किताब के आधार पर यह वेब सीरीज का निर्माण किया गया है.

ये भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा: नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन पर छात्र ने की आत्महत्या, इलाज के दौरान मौत

नई दिल्ली: उपहार सिनेमा अग्निकांड पर आधारित वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर के रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की बेंच सुशील अंसल की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोर्ट को वेब सीरीज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी.

अंसल की तरफ से पेश अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि उपहार अग्निकांड मामले में 59 लोगों की मौत हो गई थी. 100 से अधिक लोग जख्मी हुए थे. मामले में आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए के तहत दोषी ठहराया गया था. इसके अलावा उन्हें 30 करोड़ रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया था, जो उन्होंने कर दिया है.

उन्होंने कहा कि वेब सीरीज के जरिए उनका चरित्र हनन किया जा रहा है. जबकि, इस मामले में वह सभी ट्रायल फेस कर चुके हैं और दोषी ठहराए जाने पर सजा भी पूरी कर चुके हैं. कोर्ट ने इस पर वेब सीरीज का ट्रेलर दिखाने को कहा. वेब सीरीज का टीजर दिल्ली हाईकोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि ट्रेलर में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मानहानि कारक हो.

13 जनवरी को रिलीज होगी वेब सीरीजः कोर्ट ने इसके साथ ही वेब सीरीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. अब यह मूवी 13 जनवरी 2023 को अपने नियत समय पर रिलीज होगी. इस पर सिद्धार्थ अग्रवाल ने एक स्पेसिफिक सीन को लेकर अपनी आपत्ति जताई. साथ ही 2016 में उपहार अग्निकांड पर लिखी गई एक किताब पर भी याचिकाकर्ता ने कोर्ट से संज्ञान लेने को कहा. यह किताब उपहार अग्निकांड पीड़ित परिजनों के द्वारा लिखी गई है और इसी किताब के आधार पर यह वेब सीरीज का निर्माण किया गया है.

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Last Updated : Jan 12, 2023, 5:47 PM IST
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