नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए आईटी रूल्स (New IT rules) का अनुपालन नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दायर याचिका पर ट्विटर (Twitter) को नोटिस जारी किया है. जस्टिस रेखा पल्ली ने ट्विटर (Twitter) को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति नहीं की
याचिका वकील अमित आचार्य ने दायर की है. याचिका (Petition) में कहा गया है कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनी होने के नाते ट्विटर (Twitter) को बिना देरी किए कानून का पालन करना चाहिए. याचिकाकर्ता की ओर से वकील आकाश वाजपेयी और मनीष कुमार ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार ट्विटर (Twitter) को निर्देश दे कि वो बिना देरी किए आईटी रूल्स (New IT rules) के तहत शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करे.आईटी रुल्स के रुल 4(सी) के तहत किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी.
शिकायतों पर कैसे होनी है कार्रवाई
याचिका (Petition) में कहा गया है कि आईटी रुल्स के मुताबिक हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक मेकानिज्म विकसित करनी होगी. जिसके तहत कोई शिकायत मिलने पर वो एक टिकट नंबर देगा,उस टिकट नंबर के जरिये शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों पर होनेवाली कार्रवाई को ट्रैक कर सकेगा. ये सोशल मीडिया कि जिम्मेदारी होगी कि वो शिकायतकर्ता को बताए कि उसकी शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई.
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25 मई के बाद लागू करना था आईटी रुल्स
याचिका (Petition) में कहा गया है कि आईटी रूल्स ( IT rules) पिछले 25 फरवरी को लाया गया था. आईटी रुल्स में सोशल मीडिया प्लेटफार्म को निर्देश दिया गया था कि वे तीन महीने के अंदर निर्देशों का पालन करें. लेकिन ट्विटर (Twitter) ने आईटी रूल्स (IT rules) का पालन नहीं किया. ट्विटर (Twitter) ने स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति भी नहीं की.
26 मई को याचिकाकर्ता ने ट्विटर (Twitter) पर देखा कि दो लोगों ने ऐसे ट्वीट किए थे जो अपमानजनक और झूठे थे. इनकी शिकायत करने के लिए उसने शिकायत निवारण अधिकारी के बारे में पता लगाया.लेकिन ट्विटर(Twitter) ने स्थानीय स्तर पर कोई शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है जो आईटी रूल्स (IT rules) का उल्लंघन है.उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
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