ETV Bharat / state

Delhi high court: आईटी रूल्स का पालन नहीं करने पर ट्विटर को नोटिस जारी

नए आईटी रूल्स (New IT rules) का पालन नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दायर याचिका (Petition) पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) ने ट्विटर को नोटिस जारी किया है. याचिका (Petition) में कहा गया है कि आईटी रुल्स के मुताबिक हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक मेकानिज्म विकसित करनी होगी.

delhi high court issues notice to twitter for not following new it rules
ट्विटर को नोटिस
author img

By

Published : May 31, 2021, 4:24 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए आईटी रूल्स (New IT rules) का अनुपालन नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दायर याचिका पर ट्विटर (Twitter) को नोटिस जारी किया है. जस्टिस रेखा पल्ली ने ट्विटर (Twitter) को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.


शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति नहीं की


याचिका वकील अमित आचार्य ने दायर की है. याचिका (Petition) में कहा गया है कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनी होने के नाते ट्विटर (Twitter) को बिना देरी किए कानून का पालन करना चाहिए. याचिकाकर्ता की ओर से वकील आकाश वाजपेयी और मनीष कुमार ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार ट्विटर (Twitter) को निर्देश दे कि वो बिना देरी किए आईटी रूल्स (New IT rules) के तहत शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करे.आईटी रुल्स के रुल 4(सी) के तहत किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी.


शिकायतों पर कैसे होनी है कार्रवाई


याचिका (Petition) में कहा गया है कि आईटी रुल्स के मुताबिक हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक मेकानिज्म विकसित करनी होगी. जिसके तहत कोई शिकायत मिलने पर वो एक टिकट नंबर देगा,उस टिकट नंबर के जरिये शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों पर होनेवाली कार्रवाई को ट्रैक कर सकेगा. ये सोशल मीडिया कि जिम्मेदारी होगी कि वो शिकायतकर्ता को बताए कि उसकी शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई.

ये भी पढ़ें- ट्विटर को डिजिटल मीडिया संबंधी नए IT नियमों का पालन करना होगा: HC

25 मई के बाद लागू करना था आईटी रुल्स


याचिका (Petition) में कहा गया है कि आईटी रूल्स ( IT rules) पिछले 25 फरवरी को लाया गया था. आईटी रुल्स में सोशल मीडिया प्लेटफार्म को निर्देश दिया गया था कि वे तीन महीने के अंदर निर्देशों का पालन करें. लेकिन ट्विटर (Twitter) ने आईटी रूल्स (IT rules) का पालन नहीं किया. ट्विटर (Twitter) ने स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति भी नहीं की.

ये भी पढ़ें- कोरोना से हो रही मौतों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, पीड़ितों के लिये मुआवजे की मांग

26 मई को याचिकाकर्ता ने ट्विटर (Twitter) पर देखा कि दो लोगों ने ऐसे ट्वीट किए थे जो अपमानजनक और झूठे थे. इनकी शिकायत करने के लिए उसने शिकायत निवारण अधिकारी के बारे में पता लगाया.लेकिन ट्विटर(Twitter) ने स्थानीय स्तर पर कोई शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है जो आईटी रूल्स (IT rules) का उल्लंघन है.उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

ये भी पढ़ें- केंद्र का यह बड़ा फैसला जूही चावला को नहीं आया रास, पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए आईटी रूल्स (New IT rules) का अनुपालन नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दायर याचिका पर ट्विटर (Twitter) को नोटिस जारी किया है. जस्टिस रेखा पल्ली ने ट्विटर (Twitter) को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.


शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति नहीं की


याचिका वकील अमित आचार्य ने दायर की है. याचिका (Petition) में कहा गया है कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनी होने के नाते ट्विटर (Twitter) को बिना देरी किए कानून का पालन करना चाहिए. याचिकाकर्ता की ओर से वकील आकाश वाजपेयी और मनीष कुमार ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार ट्विटर (Twitter) को निर्देश दे कि वो बिना देरी किए आईटी रूल्स (New IT rules) के तहत शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करे.आईटी रुल्स के रुल 4(सी) के तहत किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी.


शिकायतों पर कैसे होनी है कार्रवाई


याचिका (Petition) में कहा गया है कि आईटी रुल्स के मुताबिक हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक मेकानिज्म विकसित करनी होगी. जिसके तहत कोई शिकायत मिलने पर वो एक टिकट नंबर देगा,उस टिकट नंबर के जरिये शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों पर होनेवाली कार्रवाई को ट्रैक कर सकेगा. ये सोशल मीडिया कि जिम्मेदारी होगी कि वो शिकायतकर्ता को बताए कि उसकी शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई.

ये भी पढ़ें- ट्विटर को डिजिटल मीडिया संबंधी नए IT नियमों का पालन करना होगा: HC

25 मई के बाद लागू करना था आईटी रुल्स


याचिका (Petition) में कहा गया है कि आईटी रूल्स ( IT rules) पिछले 25 फरवरी को लाया गया था. आईटी रुल्स में सोशल मीडिया प्लेटफार्म को निर्देश दिया गया था कि वे तीन महीने के अंदर निर्देशों का पालन करें. लेकिन ट्विटर (Twitter) ने आईटी रूल्स (IT rules) का पालन नहीं किया. ट्विटर (Twitter) ने स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति भी नहीं की.

ये भी पढ़ें- कोरोना से हो रही मौतों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, पीड़ितों के लिये मुआवजे की मांग

26 मई को याचिकाकर्ता ने ट्विटर (Twitter) पर देखा कि दो लोगों ने ऐसे ट्वीट किए थे जो अपमानजनक और झूठे थे. इनकी शिकायत करने के लिए उसने शिकायत निवारण अधिकारी के बारे में पता लगाया.लेकिन ट्विटर(Twitter) ने स्थानीय स्तर पर कोई शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है जो आईटी रूल्स (IT rules) का उल्लंघन है.उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

ये भी पढ़ें- केंद्र का यह बड़ा फैसला जूही चावला को नहीं आया रास, पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.