नई दिल्ली: करोलबाग के अर्पित होटल को लेकर 2 लोगों के पत्र को जनहित याचिका में तब्दील करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग को नोटिस जारी किया है.
चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों और अर्पित होटल को भी नोटिस जारी किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी.
होटल पर SC के आदेश पालने ना करने का आरोप
दरअसल तुषार सहदेव और रमन कालरा ने दिल्ली हाईकोर्ट को पत्र लिखा था. पत्र में लिखा गया था कि अर्पित होटल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है. पत्र में कहा गया था कि होटल में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उलट होटल अर्पित में केवल एक ही प्रवेश और निकास के लिए गेट है.
लाइसेंस पर भी उठे सवाल
पत्र में कहा गया था कि अर्पित होटल काफी संकरे रोड पर स्थित है और ये दिल्ली के मास्टर प्लान का उल्लंघन है. पत्र में कहा गया था कि आखिर उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस ने होटल अर्पित को लाइसेंस कैसे दिया. पिछले 12 फरवरी को अर्पित होटल में आग लगी थी जिसमें 17 लोगों की मौत हो चुकी है.
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