नई दिल्ली: Delhi High court ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वो हिन्दू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वाली महिला और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए. जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किया.
यूपी पुलिस के अधिकारी कर रहे परेशान
महिला उत्तरप्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली है और दिल्ली में ही रहती है. याचिका में कहा गया था कि महिला ने पिछले 27 मई को अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया था. जब से उसने इस्लाम धर्म कबूल किया है तब से यूपी पुलिस के अधिकारी उसे और उसके नजदीकी रिश्तेदारों को परेशान कर रहे हैं.
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याचिका में महिला ने कहा था कि उसकी जान को खतरा है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील कमलेश कुमार मिश्रा ने कहा कि मीडिया के लोग भी उसे और उसके परिजनों को परेशान कर रहे हैं. महिला बालिग है और उसे अपनी मर्जी का धर्म मानने की संवैधानिक सुरक्षा मिली हुई है.
इस्लाम धर्म कबूल करने वाली महिला ने हाईकोर्ट से की सुरक्षा की मांग
दिल्ली में रह रही उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक महिला ने हिन्दू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाया है. महिला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि महिला ने पिछले 27 मई को अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया था. जब से उसने इस्लाम धर्म कबूल किया था, तब से यूपी पुलिस के अधिकारी उसे और उसके नजदीकी रिश्तेदारों को परेशान कर रहे हैं.