नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के फ्रीज बैंक खातों को ऑपरेट करने की मांग पर सुनवाई करेगा. जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच सुनवाई करेगी.
8 जुलाई को कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो वीवो का बैंक फ्रीज किया हुआ खाता ऑपरेट करने की मांग पर विचार करें. वीवो कंपनी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया था कि उसके नौ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है. इन खातों में ढाई सौ करोड़ रुपये थे. ईडी वीवो कंपनी के खिलाफ मनी लॉउंड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही है.
ईडी के मुताबिक वीवो कंपनी ने अपनी कुल बिक्री का पचास फीसदी रकम चीन भेज दिया. यह रकम 62 हजार 476 करोड़ रुपये है. ईडी का कहना है कि भारत में टैक्स से बचने के लिए वीवो ने अपना नुकसान दिखाने के लिए ये रकम चीन भेज दिया. वीवो ने कहा कि उसके बैंक खातों को फ्रीज करने से उसका पूरा कारोबार चौपट हो जाएगा और वो विभिन्न प्राधिकारों के कर्ज भी नहीं दे पाएगा. इससे कंपनी की मौत हो जाएगी.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप