ETV Bharat / state

प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों के खिलाफ याचिका, फरवरी में सुनवाई - तीस हजारी कोर्ट में हिंसक झड़प

तीस हजारी कोर्ट में हिंसक झड़प के बाद प्रदर्शन में शामिल पुलिसकर्मियों को लेकर कोर्ट याचिका दायर की गई. कोर्ट इस मामले पर अगले साल 12 फरवरी को सुनवाई करेगा.

पुलिसकर्मियों के खिलाफ डाली गई याचिका पर फरवरी में होगी सुनवाई
author img

By

Published : Nov 8, 2019, 1:57 PM IST

Updated : Nov 8, 2019, 2:51 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद प्रदर्शन में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट इस मामले पर अगले साल 12 फरवरी को सुनवाई करेगा.

याचिका वकील राकेश कुमार लाकड़ा ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि पुलिसकर्मियों का धरना और प्रदर्शन गैरकानूनी था. याचिका में मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद पुलिसकर्मियों की ओर से सोशल मीडिया पर बयान देने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.

इन्हें बनाया गया पक्षकार
याचिका में केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमूल्य पटनायक, दिल्ली पुलिस के डीसीपी असलम खान और एनआईए की एसपी संयुक्ता पराशर को पक्षकार बनाया गया है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद प्रदर्शन में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट इस मामले पर अगले साल 12 फरवरी को सुनवाई करेगा.

याचिका वकील राकेश कुमार लाकड़ा ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि पुलिसकर्मियों का धरना और प्रदर्शन गैरकानूनी था. याचिका में मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद पुलिसकर्मियों की ओर से सोशल मीडिया पर बयान देने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.

इन्हें बनाया गया पक्षकार
याचिका में केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमूल्य पटनायक, दिल्ली पुलिस के डीसीपी असलम खान और एनआईए की एसपी संयुक्ता पराशर को पक्षकार बनाया गया है.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद प्रदर्शन में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगले साल 12 फरवरी को सुनवाई करेगा। 




Body:याचिका वकील राकेश कुमार लाकड़ा ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि पुलिसकर्मियों का धरना और प्रदर्शन गैरकानूनी था। याचिका में मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद पुलिसकर्मियों की ओर से सोशल मीडिया पर बयान देने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। 




Conclusion:याचिका में केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमूल्य पटनायक, दिल्ली पुलिस के डीसीपी असलम खान और एनआईए की एसपी संयुक्ता पराशर को पक्षकार बनाया गया है।


Last Updated : Nov 8, 2019, 2:51 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.