नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश करने वाले 11 लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने 6 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी.
सिंगल बेंच ने खारिज की थी याचिका
11 लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल बेंच की ओर से याचिका खारिज करने के खिलाफ डिवीजन बेंच में याचिका दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने उनके तथ्यों पर गौर किए बिना ही याचिका खारिज कर दिया. पिछले 28 जनवरी को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 11 लोगों की याचिका खारिज कर दिया था. सिंगल बेंच ने कहा था कि याचिका संविधान की धारा 226 और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 100 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.
नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया
याचिका में कहा गया है कि रिटर्निंग अफसर ने उनका नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया. हाईकोर्ट में दाखिल संयुक्त याचिका में कहा गया है कि उनका नामांकन दाखिल करने दिया जाए और जब तक उनका नामांकन दाखिल नहीं हो जाए तब तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की जाए. दिल्ली में उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी थी.
याचिका में कहा गया है कि ये सभी लोग 20 जनवरी को नामांकन दाखिल करने गए थे, उन्हें नामांकन दाखिल करने के लिए टोकन भी दिया गया था लेकिन 20 जनवरी को उनका नामांकन दाखिल नहीं हो सका. उन्हें नामांकन दाखिल करने के लिए 21 जनवरी को बुलाया गया, लेकिन जब वे 21 जनवरी को रिटर्निंग अफसर के पास गए तो उनका टोकन स्वीकार नहीं किया गया.
केजरीवाल को फायदा पहुंचाने का आरोप
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब 21 जनवरी को नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे तो उनका नामांकन पत्र प्राथमिकता के आधार पर दाखिल कराया गया जबकि याचिकाकर्ताओं को बाहर निकाल दिया गया. यह सब अरविंद केजरीवाल को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया.
कौन-कौन हैं याचिकाकर्ता
जिन लोगों ने याचिका दाखिल की है उनमें किरन पाल सिंह त्यागी, पंकज कुमार, गोपाल प्रसाद, रविंदर कुमार, अवधेश कुमार सिंह, वीरेंद्र सक्सेना, आशा शुक्ला, पंकज, जितेंद्र श्रीवास्तव, नीरज और महात्मा महतो हैं.