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Delhi Liquor Scam: दिल्ली हाईकोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस के सांसद के बेटे को शर्तों के साथ दी अंतरिम जमानत

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Published : Jul 18, 2023, 6:29 PM IST

दिल्ली शराब घोटाले के ED केस में जेल में बंद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को अंतरिम जमानत मिल गई. दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल देते हुए कहा कि वह खुद को चेन्नई तक ही सीमित रखेंगे और हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 4 बजे ईडी अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे.

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी. राहत देते हुए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि मगुंटा को जब भी ईडी के चेन्नई और दिल्ली स्थित कार्यालय बुलाया जाएगा तो उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा.

हाईकोर्ट ने कहा कि वह खुद को चेन्नई तक ही सीमित रखेंगे और हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 4 बजे ईडी अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे. वह ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे. उच्च न्यायालय ने कहा कि उन्हें निचली अदालत के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चिकित्सा आधार पर मगुंटा की जमानत को अन्य मामलों के लिए मिसाल नहीं माना जाएगा.

यह भी पढ़ेंः Explainer: शराब घोटाला मामले में CBI और ED ने कितनी चार्जशीट पेश की, पढ़ें पूरी जानकारी

शराब घोटाले में जेल में बंद हैं सिसोदियाः वरिष्ठ AAP नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामलों की जांच कर रही सीबीआई और ईडी के अनुसार, मगुंटा और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं थी. साथ ही लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया. सिसोदिया भी सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा दर्ज मामलों में आरोपी हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं.

यह भी पढ़ेंः Delhi Liquor Scam: ED की बड़ी कार्रवाई, मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी सीमा की संपत्ति अटैच

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी. राहत देते हुए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि मगुंटा को जब भी ईडी के चेन्नई और दिल्ली स्थित कार्यालय बुलाया जाएगा तो उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा.

हाईकोर्ट ने कहा कि वह खुद को चेन्नई तक ही सीमित रखेंगे और हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 4 बजे ईडी अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे. वह ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे. उच्च न्यायालय ने कहा कि उन्हें निचली अदालत के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चिकित्सा आधार पर मगुंटा की जमानत को अन्य मामलों के लिए मिसाल नहीं माना जाएगा.

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शराब घोटाले में जेल में बंद हैं सिसोदियाः वरिष्ठ AAP नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामलों की जांच कर रही सीबीआई और ईडी के अनुसार, मगुंटा और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं थी. साथ ही लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया. सिसोदिया भी सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा दर्ज मामलों में आरोपी हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं.

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