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FIR की कार्यवाही पर लगे रोक, HC में सर गंगाराम अस्पताल की याचिका स्वीकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सर गंगाराम अस्पताल की याचिका को स्वीकार कर लिया है. याचिका में सर गंगाराम अस्पताल ने अपील की है कि केजरीवाल सरकार की तरफ से कराई गई FIR पर रोक लगाई जाए. मामले पर अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी.

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Published : Jun 22, 2020, 11:46 AM IST

Updated : Jun 22, 2020, 1:23 PM IST

delhi high court granted relief to sir gangaram hospital
सर गंगाराम अस्पताल

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने सर गंगाराम अस्पताल की याचिका को सुनवाई करने के लिए स्वीकार कर लिया है. याचिका में अस्पताल ने उसके ख़िलाफ़ दिल्ली सरकार की तरफ से दर्ज करवाई गई FIR की कार्यवाही पर रोक लगाने की अपील की है. कोर्ट अगली सुनवाई 11 अगस्त को करेगा.

  • Delhi High Court allows Sir Ganga Ram Hospital's application seeking a stay on the proceedings of the FIR against it for allegedly flouting the rules pertaining to COVID19 tests. Next date of hearing is August 11. pic.twitter.com/PWVPfMTiuQ

    — ANI (@ANI) June 22, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि गंगाराम अस्पताल में कोरोना टेस्ट के लिए आईसीएमआर की गाइंडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया है. वहीं अस्‍पताल प्रबंधन ने इस बाबत राज्य सरकार की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है.

चेतावनी के बाद उठाया था कदम

सीएम केजरीवाल ने कोरोना संक्रमित मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती करने से मना करने वालों के अलावा बेड की कालाबाजारी कर रहे हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की बात कही थी.

सीएम ने कहा था कि दिल्ली सरकार इस संबंध में एक आदेश जारी करने वाली है. जिसमें हॉस्पिटल ऐसे पेशेंट का इलाज करने से मना नहीं कर सकते हैं.

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने सर गंगाराम अस्पताल की याचिका को सुनवाई करने के लिए स्वीकार कर लिया है. याचिका में अस्पताल ने उसके ख़िलाफ़ दिल्ली सरकार की तरफ से दर्ज करवाई गई FIR की कार्यवाही पर रोक लगाने की अपील की है. कोर्ट अगली सुनवाई 11 अगस्त को करेगा.

  • Delhi High Court allows Sir Ganga Ram Hospital's application seeking a stay on the proceedings of the FIR against it for allegedly flouting the rules pertaining to COVID19 tests. Next date of hearing is August 11. pic.twitter.com/PWVPfMTiuQ

    — ANI (@ANI) June 22, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि गंगाराम अस्पताल में कोरोना टेस्ट के लिए आईसीएमआर की गाइंडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया है. वहीं अस्‍पताल प्रबंधन ने इस बाबत राज्य सरकार की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है.

चेतावनी के बाद उठाया था कदम

सीएम केजरीवाल ने कोरोना संक्रमित मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती करने से मना करने वालों के अलावा बेड की कालाबाजारी कर रहे हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की बात कही थी.

सीएम ने कहा था कि दिल्ली सरकार इस संबंध में एक आदेश जारी करने वाली है. जिसमें हॉस्पिटल ऐसे पेशेंट का इलाज करने से मना नहीं कर सकते हैं.

Last Updated : Jun 22, 2020, 1:23 PM IST
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