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मंत्री इमरान हुसैन का ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी से इंकार, कोर्ट ने दस्तावेज पेश करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन के ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी वाले मामले में सुनावाई हुई. जिसमें इमरान हुसैन ने आरोपों से इंकार किया, वहीं कोर्ट ने उन्हें दस्तावेज पेश करने को कहा है.

दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री
दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री
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Published : May 10, 2021, 3:09 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोपों पर दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि उन्होंने 10 ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली से किराए पर लिए और उन्हें फरीदाबाद से रीफिल कराकर यहां अपनी विधानसभा में लोगों के बीच ऑक्सीजन बांटी.

जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने इमरान हुसैन को इस मामले से संबंधित दस्तावेज एमिकस क्युरी राजशेखर राव के समक्ष पेश कर उन्हें संतुष्ट करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी.

पढ़ें- मंत्री इमरान हुसैन को HC का नोटिस, ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी का आरोप

'फरीदाबाद से रीफिल करवाकर लोगों को दिया'

सुनवाई के दौरान इमरान हुसैन की ओर से वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने कहा कि इमरान हुसैन ने ऑक्सीजन के सिलेंडर किराये पर लिए हैं और उसे फरीदाबाद से रीफिल करवाकर अपने विधानसभा के लोगों को दिया.

तब कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने के पीछे अगर आपका मकसद सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाना था तो आप कीजिए हम नहीं रोक रहे हैं. लेकिन अगर ये दिल्ली को दिए जा रहे ऑक्सीजन की सप्लाई से किया जा रहा है तो ये केवल खुद की पब्लिसिटी के लिए किया गया है. आप रीफिलर्स और सप्लायर्स से खुद कैसे ले सकते हैं. ऐसा करने की आपको अनुमति नहीं दी जा सकती है.

कोर्ट ने कहा कि आपने 22 पेजों का जवाब दाखिल किया है लेकिन एक भी दस्तावेज पेश नहीं किया है. तब पाहवा ने कहा कि ये हलफनामा के जरिये है. तब कोर्ट ने कहा कि इस तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती है. तब पाहवा ने कहा कि इमरान हुसैन ने कुछ भी गलत नहीं किया है। तब कोर्ट ने कहा कि पहले आप दस्तावेज दिखाइए.

'ऑक्सीजन लोगों की जान बचाने के लिए है, वोट का जुगाड़ करने के लिए नहीं'

पाहवा ने कहा कि ये मामला सीबीआई को भी दिया जा सकता है. तब कोर्ट ने कहा कि उस समय भी आप छवि की बात उठाएंगे. तब पाहवा ने कहा कि हमारी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है. कोर्ट ने कहा कि अगर आप दस्तावेज पेश नहीं करेंगे तो छवि बिगड़ेगी ही.

तब याचिकाकर्ता के वकील अमित तिवारी ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के वाहनों को दूसरे आम आदमी पार्टी के विधायक के यहां सिलेंडर रखते देखा गया. अगर वे गलत नहीं हैं तो उन्होंने फेसबुक पोस्ट क्यों हटा दिया. सिलेंडर की सप्लाई क्यों बंद कर दी, वे किस चीज से डरे हुए हैं. ऑक्सीजन लोगों की जान बचाने के लिए है न कि वोट का जुगाड़ करने के लिए.

ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का आरोप

पिछले 7 मई को कोर्ट ने इमरान हुसैन को नोटिस जारी किया था. इमरान हुसैन पर कथित तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी कर उन्हें बंटवाने का आरोप है. याचिका वेदांश आनंद ने दायर किया है.

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने पिछले 5 मई को आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पेज पर देखा कि दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन लोगों को अपने पार्टी दफ्तर पर मुफ्त में ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे. अगर किसी को जरुरत हो तो वो मंत्री के दफ्तर पर आकर ऑक्सीजन ले सकता है.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोपों पर दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि उन्होंने 10 ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली से किराए पर लिए और उन्हें फरीदाबाद से रीफिल कराकर यहां अपनी विधानसभा में लोगों के बीच ऑक्सीजन बांटी.

जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने इमरान हुसैन को इस मामले से संबंधित दस्तावेज एमिकस क्युरी राजशेखर राव के समक्ष पेश कर उन्हें संतुष्ट करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी.

पढ़ें- मंत्री इमरान हुसैन को HC का नोटिस, ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी का आरोप

'फरीदाबाद से रीफिल करवाकर लोगों को दिया'

सुनवाई के दौरान इमरान हुसैन की ओर से वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने कहा कि इमरान हुसैन ने ऑक्सीजन के सिलेंडर किराये पर लिए हैं और उसे फरीदाबाद से रीफिल करवाकर अपने विधानसभा के लोगों को दिया.

तब कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने के पीछे अगर आपका मकसद सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाना था तो आप कीजिए हम नहीं रोक रहे हैं. लेकिन अगर ये दिल्ली को दिए जा रहे ऑक्सीजन की सप्लाई से किया जा रहा है तो ये केवल खुद की पब्लिसिटी के लिए किया गया है. आप रीफिलर्स और सप्लायर्स से खुद कैसे ले सकते हैं. ऐसा करने की आपको अनुमति नहीं दी जा सकती है.

कोर्ट ने कहा कि आपने 22 पेजों का जवाब दाखिल किया है लेकिन एक भी दस्तावेज पेश नहीं किया है. तब पाहवा ने कहा कि ये हलफनामा के जरिये है. तब कोर्ट ने कहा कि इस तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती है. तब पाहवा ने कहा कि इमरान हुसैन ने कुछ भी गलत नहीं किया है। तब कोर्ट ने कहा कि पहले आप दस्तावेज दिखाइए.

'ऑक्सीजन लोगों की जान बचाने के लिए है, वोट का जुगाड़ करने के लिए नहीं'

पाहवा ने कहा कि ये मामला सीबीआई को भी दिया जा सकता है. तब कोर्ट ने कहा कि उस समय भी आप छवि की बात उठाएंगे. तब पाहवा ने कहा कि हमारी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है. कोर्ट ने कहा कि अगर आप दस्तावेज पेश नहीं करेंगे तो छवि बिगड़ेगी ही.

तब याचिकाकर्ता के वकील अमित तिवारी ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के वाहनों को दूसरे आम आदमी पार्टी के विधायक के यहां सिलेंडर रखते देखा गया. अगर वे गलत नहीं हैं तो उन्होंने फेसबुक पोस्ट क्यों हटा दिया. सिलेंडर की सप्लाई क्यों बंद कर दी, वे किस चीज से डरे हुए हैं. ऑक्सीजन लोगों की जान बचाने के लिए है न कि वोट का जुगाड़ करने के लिए.

ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का आरोप

पिछले 7 मई को कोर्ट ने इमरान हुसैन को नोटिस जारी किया था. इमरान हुसैन पर कथित तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी कर उन्हें बंटवाने का आरोप है. याचिका वेदांश आनंद ने दायर किया है.

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने पिछले 5 मई को आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पेज पर देखा कि दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन लोगों को अपने पार्टी दफ्तर पर मुफ्त में ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे. अगर किसी को जरुरत हो तो वो मंत्री के दफ्तर पर आकर ऑक्सीजन ले सकता है.

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