नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज स्थित मस्जिद के कुछ हिस्सों को 14 अक्टूबर तक खोलने की अनुमति दे दी है. ये आदेश जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने दिया है. इससे पहले एक अप्रैल को कोर्ट ने पूरे रमजान महीने में निजामुद्दीन मरकज स्थित मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर समेत पांच फ्लोर को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने मस्जिद प्रबंधन को निर्देश दिया था कि वो प्रवेश और निकास समेत सीढ़ियों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए.
कोर्ट ने कहा था कि शबे बरात के समय लगाई गई शर्तों के अलावा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि शबे बारात के मौके पर मस्जिद खोलने के लिए हाईकोर्ट ने जो शर्तें लगाई गई थीं वही शर्तें रमजान के मौके पर भी होनी चाहिए.
16 मार्च को हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज के मस्जिद परिसर के चार फ्लोर शबे बारात के लिए खोलने की अनुमति दी थी. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने कहा था कि मस्जिद प्रबंधन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि हर फ्लोर पर नमाजियों को प्रवेश देते समय सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के दिशा-निर्देशों का पालन हो. बता दें कि मार्च 2020 में निजामुद्दीन मरकज स्थित मस्जिद में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था जिसमें विदेशी नागरिक आए थे, उसके बाद पुलिस ने इस मस्जिद को सील कर दिया था.
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