नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आगामी 25 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा गुट को बाल्टी चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने बाल्टी चुनाव चिह्न को जब्त करने के दिल्ली सरकार के गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय के आदेश पर रोक लगा दी है.
सिरसा ने किया स्वागत
हाईकोर्ट के इस फैसले का मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्वागत किया है. सिरसा ने हाईकोर्ट के फैसले को दिल्ली सरकार की हार बताया है. सिरसा ने बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि धार्मिक पार्टी क्या होती है.
सिरसा ने कहा कि उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे बाल्टी चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ते आए हैं. ऐसे में 24 घंटे पहले 30 मार्च को एक नोटिफिकेशन के जरिये इस चुनाव चिह्न को जब्त करने का फैसला गलत था. बता दें कि 25 अप्रैल को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव होने वाला है.