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दिल्ली हाईकोर्ट ने अकाली दल को बाल्टी चिह्न पर चुनाव लड़ने की अनुमति दी - Sikh Gurdwara Prabandhak Committee election

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आगामी 25 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा गुट को बाल्टी चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है. इस फैसले का मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्वागत किया है.

Manjinder Singh Sirsa
मनजिंदर सिंह सिरसा
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Published : Mar 31, 2021, 7:15 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आगामी 25 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा गुट को बाल्टी चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने बाल्टी चुनाव चिह्न को जब्त करने के दिल्ली सरकार के गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय के आदेश पर रोक लगा दी है.

अकाली दल को बाल्टी चिह्न पर चुनाव लड़ने की अनुमति

सिरसा ने किया स्वागत

हाईकोर्ट के इस फैसले का मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्वागत किया है. सिरसा ने हाईकोर्ट के फैसले को दिल्ली सरकार की हार बताया है. सिरसा ने बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि धार्मिक पार्टी क्या होती है.

यह भी पढ़ेंः-गुरुद्वारा चुनाव: चुनाव निदेशालय ने जब्त किया अकाली दल का चिन्ह बाल्टी, कोर्ट केस बताई वजह

सिरसा ने कहा कि उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे बाल्टी चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ते आए हैं. ऐसे में 24 घंटे पहले 30 मार्च को एक नोटिफिकेशन के जरिये इस चुनाव चिह्न को जब्त करने का फैसला गलत था. बता दें कि 25 अप्रैल को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव होने वाला है.

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आगामी 25 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा गुट को बाल्टी चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने बाल्टी चुनाव चिह्न को जब्त करने के दिल्ली सरकार के गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय के आदेश पर रोक लगा दी है.

अकाली दल को बाल्टी चिह्न पर चुनाव लड़ने की अनुमति

सिरसा ने किया स्वागत

हाईकोर्ट के इस फैसले का मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्वागत किया है. सिरसा ने हाईकोर्ट के फैसले को दिल्ली सरकार की हार बताया है. सिरसा ने बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि धार्मिक पार्टी क्या होती है.

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सिरसा ने कहा कि उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे बाल्टी चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ते आए हैं. ऐसे में 24 घंटे पहले 30 मार्च को एक नोटिफिकेशन के जरिये इस चुनाव चिह्न को जब्त करने का फैसला गलत था. बता दें कि 25 अप्रैल को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव होने वाला है.

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