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Law Practice Matter: कोरियाई नागरिक ने भारत में लॉ प्रैक्टिस करने की मांगी अनुमति, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मामला - भारत में लॉ प्रैक्टिस करने की मांगी अनुमति

कोरियाई नागरिक ने भारत में लॉ प्रैक्टिस करने की अनुमति मांगी है. उसकी याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. इससे पहले बीसीआई ने उसे बीसीडी में नामांकन देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद उसने हाईकोर्ट का रूख किया है.

दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : May 30, 2023, 9:25 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक कोरियाई नागरिक डेयुंग जंग की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें भारत में एक वकील के रूप में नामांकन की अनुमति मांगी गई थी. न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने आदेश सुनाया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) में नामांकन के लिए जंग के आवेदन को अनुमति देने का निर्देश दिया.

जंग ने नामांकन के लिए पहले बीसीडी से संपर्क किया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने बीसीआई को ज्ञापन भेजा. बीसीआई ने उनके अभ्यावेदन को खारिज कर दिया. जंग ने तब यह कहते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि उन्होंने एक भारतीय संस्थान से कानून की डिग्री पूरी की है और इसलिए बीसीआई का उन्हें बीसीडी के रोल पर एक वकील के रूप में नामांकन के लिए पात्र मानने से इनकार करना गलत था.

याचिकाकर्ता ने कहा कि कोरिया में कानून की डिग्री प्राप्त करने वाला एक भारतीय नागरिक कोरिया में अभ्यास करने का हकदार है और इसलिए अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 के अनुसार, (एक कोरियाई नागरिक जिसने भारत में कानून का अध्ययन किया है) उसे भारत में अभ्यास करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

ये भी पढ़ेंः Sexual Harassment Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- पहलवानों की याचिका पर कौन सी अदालत करेगी सुनवाई?

धारा 24 में कहा गया है कि किसी भी अन्य देश के नागरिक को राज्य सूची में एक वकील के रूप में भर्ती किया जा सकता है, यदि भारत के नागरिकों को उस दूसरे देश में कानून का अभ्यास करने की अनुमति है. यह बीसीआई का मामला था कि यदि याचिकाकर्ता एक वकील के रूप में नामांकित है और बाद में पेशेवर कदाचार में संलग्न है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है. यदि वह भारतीय क्षेत्र छोड़ता है.

बीसीआई ने कहा कि अगर जंग का नामांकन होता है तो यह भारतीय बार में विदेशी मूल के लोगों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो अभूतपूर्व था. याचिकाकर्ता की ओर से वकील आशिम सूद, सेनू निज़ार, एकांश गुप्ता, वेलपुला ऑडिट्या, रीआ मेहता, कुबेरिंदर बजाज, पायल चंद्रा और रिदम बुआरी पेश हुए. बीसीआई का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता प्रीत पाल सिंह, सौरभ शर्मा और शिवम सचदेवा ने किया. अधिवक्ता अजय कुमार अग्रवाल ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया.

ये भी पढ़ेंः DU के VC बोले- मो. इकबाल ने गीत जरूर 'सारे जहां से अच्छा' लिखा, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक कोरियाई नागरिक डेयुंग जंग की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें भारत में एक वकील के रूप में नामांकन की अनुमति मांगी गई थी. न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने आदेश सुनाया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) में नामांकन के लिए जंग के आवेदन को अनुमति देने का निर्देश दिया.

जंग ने नामांकन के लिए पहले बीसीडी से संपर्क किया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने बीसीआई को ज्ञापन भेजा. बीसीआई ने उनके अभ्यावेदन को खारिज कर दिया. जंग ने तब यह कहते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि उन्होंने एक भारतीय संस्थान से कानून की डिग्री पूरी की है और इसलिए बीसीआई का उन्हें बीसीडी के रोल पर एक वकील के रूप में नामांकन के लिए पात्र मानने से इनकार करना गलत था.

याचिकाकर्ता ने कहा कि कोरिया में कानून की डिग्री प्राप्त करने वाला एक भारतीय नागरिक कोरिया में अभ्यास करने का हकदार है और इसलिए अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 के अनुसार, (एक कोरियाई नागरिक जिसने भारत में कानून का अध्ययन किया है) उसे भारत में अभ्यास करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

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धारा 24 में कहा गया है कि किसी भी अन्य देश के नागरिक को राज्य सूची में एक वकील के रूप में भर्ती किया जा सकता है, यदि भारत के नागरिकों को उस दूसरे देश में कानून का अभ्यास करने की अनुमति है. यह बीसीआई का मामला था कि यदि याचिकाकर्ता एक वकील के रूप में नामांकित है और बाद में पेशेवर कदाचार में संलग्न है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है. यदि वह भारतीय क्षेत्र छोड़ता है.

बीसीआई ने कहा कि अगर जंग का नामांकन होता है तो यह भारतीय बार में विदेशी मूल के लोगों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो अभूतपूर्व था. याचिकाकर्ता की ओर से वकील आशिम सूद, सेनू निज़ार, एकांश गुप्ता, वेलपुला ऑडिट्या, रीआ मेहता, कुबेरिंदर बजाज, पायल चंद्रा और रिदम बुआरी पेश हुए. बीसीआई का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता प्रीत पाल सिंह, सौरभ शर्मा और शिवम सचदेवा ने किया. अधिवक्ता अजय कुमार अग्रवाल ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया.

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