नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित चार नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और उनके बेटे के खिलाफ किए गए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के अंतरिम निर्देश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने दोनों नेताओं को भविष्य में इस तरह के पोस्ट ना करने का भी आदेश दिया है.
जानिए क्या है पूरा मामला: आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे और संजय सिंह ने 22 जनवरी को प्रेस वार्ता की थी. इस दौरान आप नेताओं ने भाजपा दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता और दिल्ली बीजेपी के प्रभारी श्याम जाजू ने पार्टी कार्यालय के पते पर एक कंपनी को पंजीकृत करवाया था. उनके पास राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 40 से 45 संपत्तियां हैं. लोकायुक्त द्वारा उन्हें अभी तक 3 नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई जबाव नहीं दिया है. इसके बाद 29 जनवरी को श्याम जाजू ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को नोटिस भेजा. जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित सभी आपत्तिजनक पोस्ट को सोशल मीडिया से पांच दिन के अंदर हटाने के लिए कहा था.
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इसके साथ उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वार लगाए गए तमाम आरोपों को झूठा बताया था और उन्होंने राजनेताओं पर बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था. उन्होंने नोटिस के माध्यम से भी उन नेताओं को जवाब देते हुए कहा था कि आपने जो हम पर भ्रष्टाचार और अन्य अवैध गतिविधियों से संबधित आरोप लगाया है, वह सभी आरोप बेबुनियाद और झूठे है.
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