ETV Bharat / state

रिहा होने के एक दिन पहले हुई कैदी की हत्या, मां ने की सीबीआई जांच की मांग

author img

By

Published : Jun 9, 2021, 11:23 PM IST

तिहाड़ जेल(Tihar Jail) में कैदियों के झगड़े में हुई कैदी की मौत के बाद मृतक कैदी की मां के जरिए दायर की गई सीबीआई जांच(CBI investigation) की मांग करने वाली याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) ने दिल्ली पुलिस(Delhi Police) को नोटिस जारी किया है.

prisoner-murdered-a-day-before-his-release-in-tihar-jail
दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) ने तिहाड़ जेल(Tihar Jail) में एक कैदी की रिहाई से ठीक एक दिन पहले हुई हत्या की सीबीआई जांच(CBI investigation) की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस(Delhi Police) को नोटिस जारी किया है. जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने दिल्ली पुलिस को 8 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.


15 मई को रिहा होना था, 14 मई को हत्या हुई

याचिका मृतक कैदी श्रीकांत ऊर्फ अप्पू की मां ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि श्रीकांत के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज किए गए थे. उन मामलों में उसे 13 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद से वो जेल में ही बंद था.

जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने के लिए हाई पावर्ड कमेटी की अनुशंसाओं के मुताबिक श्रीकांत को 15 मई को रिहा किया जाना था. याचिका में कहा गया है कि 14 मई को जेल प्रशासन की मदद से उसकी हत्या कर दी गई. श्रीकांत की मां ने याचिका में कहा है कि वो जेल में दुर्व्यहार की शिकायत किया करता था.

ये भी पढ़ें:-कैदी की मौत के बाद रात में तिहाड़ जेल के बाहर हंगामा

तिहाड़ जेल के उप अधीक्षक पर आरोप

याचिका में श्रीकांत की मां ने कहा है कि उसे भरोसेमंद सूत्रों ने बताया है कि तिहाड़ जेल के उप अधीक्षक ने उसकी हत्या का मुख्य साजिशकर्ता था. याचिका में कहा गया है कि डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने कहा है कि हिरासत में हुई मौत किसी भी सभ्य समाज के लिए खबसे खराब अपराधों में माना जाता है.

क्या किसी व्यक्ति गिरफ्तार होने के बाद उसके मौलिक अधिकार खत्म(Fundamental Rights) हो जाते हैं. याचिका में इस मामले की जांच के लिए घटना के समय की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने का आदेश देने की मांग की गई है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) ने तिहाड़ जेल(Tihar Jail) में एक कैदी की रिहाई से ठीक एक दिन पहले हुई हत्या की सीबीआई जांच(CBI investigation) की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस(Delhi Police) को नोटिस जारी किया है. जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने दिल्ली पुलिस को 8 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.


15 मई को रिहा होना था, 14 मई को हत्या हुई

याचिका मृतक कैदी श्रीकांत ऊर्फ अप्पू की मां ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि श्रीकांत के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज किए गए थे. उन मामलों में उसे 13 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद से वो जेल में ही बंद था.

जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने के लिए हाई पावर्ड कमेटी की अनुशंसाओं के मुताबिक श्रीकांत को 15 मई को रिहा किया जाना था. याचिका में कहा गया है कि 14 मई को जेल प्रशासन की मदद से उसकी हत्या कर दी गई. श्रीकांत की मां ने याचिका में कहा है कि वो जेल में दुर्व्यहार की शिकायत किया करता था.

ये भी पढ़ें:-कैदी की मौत के बाद रात में तिहाड़ जेल के बाहर हंगामा

तिहाड़ जेल के उप अधीक्षक पर आरोप

याचिका में श्रीकांत की मां ने कहा है कि उसे भरोसेमंद सूत्रों ने बताया है कि तिहाड़ जेल के उप अधीक्षक ने उसकी हत्या का मुख्य साजिशकर्ता था. याचिका में कहा गया है कि डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने कहा है कि हिरासत में हुई मौत किसी भी सभ्य समाज के लिए खबसे खराब अपराधों में माना जाता है.

क्या किसी व्यक्ति गिरफ्तार होने के बाद उसके मौलिक अधिकार खत्म(Fundamental Rights) हो जाते हैं. याचिका में इस मामले की जांच के लिए घटना के समय की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने का आदेश देने की मांग की गई है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.