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ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी के मामले में आप विधायक इमरान हुसैन को राहत

ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन को बड़ी राहत मिली है. जिसमें कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है.

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विधायक इमरान हुसैन
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Published : May 13, 2021, 1:59 PM IST

Updated : May 13, 2021, 2:17 PM IST

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन को बड़ी राहत मिली है. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने इमरान हुसैन के खिलाफ ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है.



विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच ऑक्सीजन बांटी

दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि इमरान हुसैन को दिल्ली के कोटे से ऑक्सीजन नहीं दी गई और ना ही कोई रिफिलर है, जिससे ऑक्सीजन भरवा सके. दिल्ली सरकार की ओर से वकील राहुल मेहरा ने कहा कि इमरान हुसैन ने 10 ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली से किराए पर लिए थे और उन्हें फरीदाबाद से रीफिल कराकर यहां अपनी विधानसभा में लोगों के बीच ऑक्सीजन बांटी.

कोर्ट ने नोट किया कि इमरान हुसैन ने 10 ऑक्सीजन सिलेंडर किराए पर लिए थे, जिस से जुड़े कागजात कोर्ट के सामने रखे हैं. इसके अलावा उन्होंने ऑक्सीजन भरवाने से जुड़ी रसीदें भी दी हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर नियम या कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो अपना काम जारी रख सकते हैं.

ये भी पढ़ें:-मंत्री इमरान हुसैन को HC का नोटिस, ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी का आरोप

विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दिए ऑक्सीजन

पिछले 10 मई को कोर्ट ने इस मामले से संबंधित दस्तावेज एमिकस क्युरी राजशेखर राव के समक्ष पेश कर उन्हें संतुष्ट करने का निर्देश दिया था. सुनवाई के दौरान इमरान हुसैन की ओर से वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने कहा था कि इमरान हुसैन ने ऑक्सीजन के सिलेंडर किराये पर लिया है और उसे फरीदाबाद से रीफिल करवाकर अपने विधानसभा के लोगों को दिया. तब कोर्ट ने कहा था कि ऐसा करने के पीछे अगर आपका मकसद सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाना था, तो आप कीजिए हम नहीं रोक रहे हैं. लेकिन अगर ये दिल्ली को दिए जा रहे ऑक्सीजन की सप्लाई से किया जा रहा है, तो ये केवल खुद की पब्लिसिटी के लिए किया गया है.


ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का आरोप

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अमित तिवारी ने कहा था कि पीडब्ल्यूडी के वाहनों को दूसरे आम आदमी पार्टी के विधायक के यहां सिलेंडर रखते देखा गया था. अगर वे गलत नहीं हैं, तो उन्होंने फेसबुक पोस्ट को क्यों हटा दिया. सिलेंडर की सप्लाई क्यों बंद कर दी. वे किस चीज से डरे हुए हैं. ऑक्सीजन लोगों की जान बचाने के लिए है, न कि वोट का जुगाड़ करने के लिए.

ये भी पढ़ें:-मंत्री इमरान हुसैन और विधायक शोएब इकबाल हैं बेपरवाह: प्रवीण शंकर

याचिका वेदांश आनंद ने दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने पिछले 5 मई को आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पेज पर देखा कि दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन लोगों को अपने पार्टी दफ्तर पर मुफ्त में ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे. अगर किसी को जरुरत हो तो वो मंत्री के दफ्तर पर आकर ऑक्सीजन ले सकता है.

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन को बड़ी राहत मिली है. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने इमरान हुसैन के खिलाफ ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है.



विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच ऑक्सीजन बांटी

दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि इमरान हुसैन को दिल्ली के कोटे से ऑक्सीजन नहीं दी गई और ना ही कोई रिफिलर है, जिससे ऑक्सीजन भरवा सके. दिल्ली सरकार की ओर से वकील राहुल मेहरा ने कहा कि इमरान हुसैन ने 10 ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली से किराए पर लिए थे और उन्हें फरीदाबाद से रीफिल कराकर यहां अपनी विधानसभा में लोगों के बीच ऑक्सीजन बांटी.

कोर्ट ने नोट किया कि इमरान हुसैन ने 10 ऑक्सीजन सिलेंडर किराए पर लिए थे, जिस से जुड़े कागजात कोर्ट के सामने रखे हैं. इसके अलावा उन्होंने ऑक्सीजन भरवाने से जुड़ी रसीदें भी दी हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर नियम या कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो अपना काम जारी रख सकते हैं.

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विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दिए ऑक्सीजन

पिछले 10 मई को कोर्ट ने इस मामले से संबंधित दस्तावेज एमिकस क्युरी राजशेखर राव के समक्ष पेश कर उन्हें संतुष्ट करने का निर्देश दिया था. सुनवाई के दौरान इमरान हुसैन की ओर से वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने कहा था कि इमरान हुसैन ने ऑक्सीजन के सिलेंडर किराये पर लिया है और उसे फरीदाबाद से रीफिल करवाकर अपने विधानसभा के लोगों को दिया. तब कोर्ट ने कहा था कि ऐसा करने के पीछे अगर आपका मकसद सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाना था, तो आप कीजिए हम नहीं रोक रहे हैं. लेकिन अगर ये दिल्ली को दिए जा रहे ऑक्सीजन की सप्लाई से किया जा रहा है, तो ये केवल खुद की पब्लिसिटी के लिए किया गया है.


ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का आरोप

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अमित तिवारी ने कहा था कि पीडब्ल्यूडी के वाहनों को दूसरे आम आदमी पार्टी के विधायक के यहां सिलेंडर रखते देखा गया था. अगर वे गलत नहीं हैं, तो उन्होंने फेसबुक पोस्ट को क्यों हटा दिया. सिलेंडर की सप्लाई क्यों बंद कर दी. वे किस चीज से डरे हुए हैं. ऑक्सीजन लोगों की जान बचाने के लिए है, न कि वोट का जुगाड़ करने के लिए.

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याचिका वेदांश आनंद ने दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने पिछले 5 मई को आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पेज पर देखा कि दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन लोगों को अपने पार्टी दफ्तर पर मुफ्त में ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे. अगर किसी को जरुरत हो तो वो मंत्री के दफ्तर पर आकर ऑक्सीजन ले सकता है.

Last Updated : May 13, 2021, 2:17 PM IST
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